जयपुर. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) भर्ती सहित राज्य की अन्य सभी भर्तियों में एक्स-सर्विसमैन कोटे के तहत अब तक केवल राजस्थान मूल के ही भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकते थे.
लेकिन आरएएस भर्ती-2021 (RAS Recruitment 2021) में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के एक्स-सर्विसमैन कोटे में बाहरी राज्यों के भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) भी आवेदन कर सकते हैं. इस व्यवस्था से राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों में रोष है. भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि आरएएस भर्ती से शुरू हुई यह परंपरा फिर अन्य भर्तियों में भी लागू होगी. इससे राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों का हक मारा जाएगा.
राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) ने पिछले दिनों 988 पदों के लिए आरएएस भर्ती 2021 की अधिसूचना जारी की थी. इसमें कार्मिक विभाग के एक पत्र का हवाला देते हुए एक्स-सर्विसमैन कोटे के तहत राजस्थान (Rajasthan) के अलावा दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को भी आवेदन के लिए पात्र माना गया है. जबकि करीब एक महीने पहले ही कॉलेज व्याख्याता भर्ती (college lecturer recruitment) की विज्ञप्ति आरपीएससी ने जारी की थी. जिसमें एक्स-सर्विसमैन कोटे के तहत सिर्फ राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को पात्र माना गया है. ऐसे में दो भर्तियों में नियम अलग-अलग होने का भी हवाला दिया गया है.
एक भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण (Reservation) मिलता है, उसके तहत दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिकों को भी पात्र माना जा रहा है. इससे पहले दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिक सामान्य श्रेणी में ही आवेदन कर सकते थे. लेकिन इस साल 20 जुलाई को आरएएस भर्ती 2021 (RAS Recruitment 2021) की जारी विज्ञप्ति में सरकार ने कार्मिक विभाग के एक पत्र का हवाला देते हुए एक लाइन उसमें जोड़ दी है. जिसके अनुसार दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिकों को भी एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत आवेदन का पात्र माना गया है.
भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि राजस्थान सरकार की यह नई व्यवस्था प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और सीमा पर तैनात सैनिकों के हितों पर कुठाराघात है. अगर यह व्यवस्था एक बार आरएएस भर्ती में लागू हो गई तो फिर अन्य भर्तियीं में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. जिससे प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन (Redeployment) मुश्किल हो जाएगा.