जयपुर. राजस्थान के पूर्व विधायक भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अधिकारी व सदस्य परिलब्धियां विधेयक 2022 पारित कर दिया (Emoluments bill 2022 passed in Rajasthan) गया. इस दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विदेश यात्रा की छूट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने की मांग की.
विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक मदन दिलावर (Ex MLAs To Travel Abroad on Govt Expenses) और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा शामिल हुए और उन्होंने कुछ अहम सुझाव भी दिए. सुझाव मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों का हितों के आधार पर थे. भाजपा विधायक मदन दिलावर ने चर्चा के दौरान सुझाव दिया कि मौजूदा विधायकों को दो यात्रा भत्ता मिलता है. इसमें निजी बस और हेलीकॉप्टर को शामिल नहीं किया गया है. कई परिस्थितियों में निजी बसों से भी यात्रा करनी पड़ती है. कई बार हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में विधायकों को निजी बस और हेलीकॉप्टर का किराया भी समायोजित किया जाए.
कृपा करनी है तो पूरी करो, लिमिट बढ़ाकर डेढ़ लाख करें- लोढ़ा
सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक (Former MLAs foreign tour Expense) संयम लोढ़ा ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है. चाहे रेलवे के टिकट हो या हवाई यात्रा का किराया, सब काफी महंगा हो चुका है. लोढ़ा ने कहा कि सभापति महोदय आपको यदि कृपा करनी है तो पूरी तरह करें. विदेश यात्रा पर जाने वाले सरकारी खर्चे के लिमिट बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दें.
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संयम लोढ़ा ने इस दौरान यह भी तर्क दिया कि सदन में बैठे सभी सदस्य कभी न कभी तो पूर्व विधायक होंगे ही. ऐसे भी सदन में हर बार दो तिहाई सदस्य पूर्व विधायक हो जाते हैं. हालांकि आसन पर बैठे स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है. तब मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि विधायकों की इस मांग और सुझाव को मुख्यमंत्री से अवगत करा दिया जाएगा और यह विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
पूर्व में था यह प्रावधान : इससे पहले मौजूदा विधायकों को सालाना 3 लाख रुपये और पूर्व विधायकों को 1 लाख तक की यात्रा का खर्च विधानसभा से दिया जाता था. विधायकों को मिलने वाले यात्रा भत्ता में विदेश यात्रा करने की छूट थी. लेकिन पूर्व विधायकों को इस तरह की यात्रा का खर्च नहीं दिया जाता था. अब विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद पूर्व विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से विदेश यात्रा पर जा सकेंगे. जिसके लिए 1 लाख तक की राशि का विधान सभा की तरफ से पुनर्भरण की जाएगी.