जयपुर. वैलेंटाइन वीक को देखते हुए जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वाड की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत युवतियों को परेशान करने वाले मनचलों पर लगाम लगाने के लिए और लड़कियों का पीछा करने वाले युवकों पर नकेल कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने चारों जिलों के डीसीपी को निर्देशित किया है.
विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर भी युवतियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है. साथ ही युवकों को नारी सम्मान की शपथ दिलाई जा रही है. युवकों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि उन्होंने किसी युवती के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें 5 साल के लिए जेल भेज देगी.
महिलाओं को दी जा रही कानूनों की जानकारी
एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि वैलेंटाइन वीक को देखते हुए निर्भया स्क्वाड की ओर से विशेष एहतियात बरती जा रही है. निर्भया स्क्वाड की ओर से मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गली-मोहल्ले में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों व कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
सुनीता मीणा ने बताया कि वैलेंटाइन वीक को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सुपरविजन में एक विशेष पखवाड़ा चलाया जा रहा है और मनचलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. युवकों को नारी सम्मान की शपथ दिलाने के साथ ही यह बात भी बताई जा रही है कि एक देश की प्रगति के लिए नारी का सम्मान होना बेहद आवश्यक है.
युवतियों को परेशान करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि वैलेंटाइन वीक के दौरान प्रायः यह देखने को मिलता है कि युवकों की ओर से युवतियों को प्रपोज किया जाता है और युवतियों के मना करने के बावजूद भी लगातार उनका पीछा कर उन्हें परेशान किया जाता है. लड़कियों के ना का मतलब ना होता है और यदि लड़की ना कह रही है तो उसका सम्मान करना भी बेहद जरूरी है.
सुनीता मीणा ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर युवतियों की ओर से महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764868200 पर तुरंत सूचना दी जा सकती है. शिकायत करने वाली युवती की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और इसके साथ ही उन्हें परेशान करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. जहां पाबंद करने का मामला है तो युवकों को समझाइश कर और पाबंद कर चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा.
धारा 354 में किए गए हैं काफी संशोधन
मीणा ने बताया कि धारा 354 में काफी संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत सजा के प्रावधान काफी कड़े कर दिए गए हैं. किसी युवती के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील शब्द बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और युवती का पीछा करने पर 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं, यदि किसी व्यक्ति की ओर से युवती का दुपट्टा खींचने या उस पर हमला करने का प्रयास किया जाता है तो उसे 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है. जहां पहले धारा 354 के अंतर्गत यह अपराध जमानती हुआ करता था, उसे अब गैर जमानती कर दिया गया है.
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नाबालिग किशोरी की सहमति के बावजूद भी यदि उसे अपने साथ कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. नाबालिग किशोरी की सहमति मान्य नहीं है और ऐसे में यदि कोई नाबालिक किशोर ही उसे लेकर गया है तो भी पुलिस उस नाबालिग किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
पार्क में लगाया गया विशेष जाप्ता
एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि वैलेंटाइन वीक को देखते हुए राजधानी के सभी पार्क और ऐसे स्थान जहां पर मनचलों की ओर से युवतियों को परेशान करने के पूर्व में मामले सामने आ चुके हैं, वहां पर विशेष जाप्ता तैनात किया गया है. इसके साथ ही निर्भया स्क्वाड की ओर से लगातार ऐसे स्थानों पर मार्च किया जा रहा है.
इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से भी लगातार निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी संपर्क में रहेंगी और कहीं से भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत वहां पहुंचकर एक्शन लिया जाएगा. निर्भया स्क्वाड के साथ तमाम थानाधिकारी और पीसीआर टीम भी संपर्क में रहेगी और युवतियों को पूरी तरह से सुरक्षित माहौल देने का काम किया जाएगा.