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नवगठित 17 नगर पालिकाओं में 2021 में ही होंगे चुनाव, वार्ड परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी

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Published : Apr 18, 2021, 9:25 PM IST

गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में गठित की गई 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
राजस्थान की गहलोत सरकार

जयपुर. गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में गठित की गई 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बारां, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-1

पढ़ें- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण राज्य निधि से करने को मंजूरी

कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 12 जिलों के प्रशासन को 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के काम में लगा दिया है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का निर्धारण किया गया है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-2
नगर पालिका जिला प्रस्तावित वार्डजनसंख्या
बसेड़ी धौलपुर 25 22872
सरमथुरा धौलपुर 25 21110
मंडावरी दौसा 20 10798
जावाल सिरोही 20 10293
सीकरी भरतपुर 25 17148
उच्चैन भरतपुर 25 22445
बस्सी जयपुर 35 26029
पावटा-प्रागपुराजयपुर 35 33031
अटरू बारां 25 24691
सपोटरा करौली 20 11202
बानसूर अलवर 35 27354
रामगढ़ अलवर 35 33194
लक्ष्मणगढ़ अलवर 35 26103
भोपालगढ़ जोधपुर 25 21895
सुल्तानपुर कोटा 25 24273
बामनवास सवाई माधोपुर20 13397
लालगढ़-जाटानश्रीगंगानगर 25 16629

इन नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द आयोजित किए जाने हैं. ऐसे में प्रत्येक वार्ड का परिसीमन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है. निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमन करना है. परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना और उसके बाद वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन करना, वार्ड प्रस्ताव पर दावे और आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना और वार्डों को अंतिम कर राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, जिसके संबंध में अनुदेश भी जारी किया गया है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-3
  • वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशन- 15 दिन- 15 अप्रैल से 29 अप्रैल
  • परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करना- 7 दिन- 30 अप्रैल से 6 मई
  • वार्ड गठन प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावे आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना- 4 दिन- 7 मई से 10 मई
  • राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन- 5 दिन- 11 मई से 15 मई

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्डों का परिसीमांकन और पुनर्गठन करते समय संबंधित नियमों और पूर्व में जारी आदेशों का अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

जयपुर. गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में गठित की गई 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बारां, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-1

पढ़ें- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण राज्य निधि से करने को मंजूरी

कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 12 जिलों के प्रशासन को 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के काम में लगा दिया है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का निर्धारण किया गया है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-2
नगर पालिका जिला प्रस्तावित वार्डजनसंख्या
बसेड़ी धौलपुर 25 22872
सरमथुरा धौलपुर 25 21110
मंडावरी दौसा 20 10798
जावाल सिरोही 20 10293
सीकरी भरतपुर 25 17148
उच्चैन भरतपुर 25 22445
बस्सी जयपुर 35 26029
पावटा-प्रागपुराजयपुर 35 33031
अटरू बारां 25 24691
सपोटरा करौली 20 11202
बानसूर अलवर 35 27354
रामगढ़ अलवर 35 33194
लक्ष्मणगढ़ अलवर 35 26103
भोपालगढ़ जोधपुर 25 21895
सुल्तानपुर कोटा 25 24273
बामनवास सवाई माधोपुर20 13397
लालगढ़-जाटानश्रीगंगानगर 25 16629

इन नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द आयोजित किए जाने हैं. ऐसे में प्रत्येक वार्ड का परिसीमन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है. निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमन करना है. परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना और उसके बाद वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन करना, वार्ड प्रस्ताव पर दावे और आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना और वार्डों को अंतिम कर राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, जिसके संबंध में अनुदेश भी जारी किया गया है.

Newly formed municipality,  Ward delimitation in Rajasthan
अधिसूचना-3
  • वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशन- 15 दिन- 15 अप्रैल से 29 अप्रैल
  • परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करना- 7 दिन- 30 अप्रैल से 6 मई
  • वार्ड गठन प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावे आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना- 4 दिन- 7 मई से 10 मई
  • राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन- 5 दिन- 11 मई से 15 मई

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्डों का परिसीमांकन और पुनर्गठन करते समय संबंधित नियमों और पूर्व में जारी आदेशों का अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

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