जयपुर. साल 2011 और 2016 के बीच में घटित हुए सिंडीकेट बैंक घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने Prevention of money laundering Act के तहत सिंडीकेट बैंक घोटाले में 91.80 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को अटैच किया है.
अब तक इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए ईडी ने कुल 478.38 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को अटैच किया है. 1267 करोड़ रुपये के सिंडीकेट बैंक घोटाले में अब तक ईडी ने 33 फीसदी राशि की प्रॉपर्टी अटैच की है. सिंडीकेट बैंक घोटाले की जांच CBI कर रही है. सीबीआई ने दर्ज FIR को आधार बनाकर ही ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. ईडी ने इस पूरे प्रकरण में 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसमें उदयपुर के एक CA भारत बम और उनके सहयोगी विनीत जैन, महेंद्र मेघवाल, विपुल कौशिक, राजधानी जयपुर के एक बिल्डर शंकर लाल खंडेलवाल, अनूप, हिमांशु वर्मा और विभिन्न बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है.
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इस पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में 91.80 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है. अटैच की गई प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, फ्लैट, दुकानें, कार्यालय और बड़े बंगले शामिल हैं. फिलहाल, इस पूरे प्रकरण में ईडी की जांच लगातार जारी है.
PMLA ?
अर्थशोधन निवारण अधिनियम (Prevention of money laundering Act 2002) भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है. जिसका उद्देश्य काले धन को व्हाइट मनी में बदलने से रोकना है. इस अधिनियम को वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधित किया गया है.