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लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से मिलेगा निशुल्क भोजन

10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों को इंदिरा रसोइयों से निशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए दानदाता नहीं मिलने की स्थिति में नगरीय निकाय, विकास न्यास और विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी अंशदान 8 रुपए प्रति पैकेट और पैकिंग लागत का भुगतान संबंधित इंदिरा रसोई संचालक को किया जाएगा.

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इंदिरा रसोई से मिलेगा निशुल्क भोजन
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Published : May 9, 2021, 12:50 AM IST

जयपुर. राजस्थान सरकार के संकल्प कोई भूखा न सोए को साकार करते हुए प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 स्थानीय रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में कोरोना मरीज के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है.

इस अवधि के दौरान प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार इंदिरा रसोइयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जा सकेंगे. इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देश भी जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन अवधि में नगरीय निकायों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

  • जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से आवश्यकता अनुसार भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ/दानदाताओं को प्रोत्साहित कर उनसे लाभार्थी अंशदान प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और भोजन पैकेट की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा. ये राशि नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त कर भोजन पैकेट तैयार करने के लिए इंदिरा रसोइयों को हस्तांतरित की जाएगी. इन संस्थाओं को यथोचित प्रोत्साहन के लिए जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जाएगी.
  • भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए दानदाता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी अंशदान 8 रुपए प्रति पैकेट और पैकिंग लागत का भुगतान संबंधित इंदिरा रसोई संचालक को स्वयं की निधि से कर आवश्यकतानुसार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
  • भोजन वितरण नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा. इसके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएंगी. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ/दानदाताओं से भोजन वितरण का कार्य नहीं करवाया जाएगा.
  • भोजन के मैन्यू में छह चपाती, सब्जी, अचार या फिर 10 पूड़ी सब्जी और अचार शामिल होंगे.
  • नगरीय निकाय वितरित भोजन पैकेट का पूरा विवरण संधारित करेंगे और इसे संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी प्रमाणित कर दैनिक विवरण निदेशालय की ईमेल पर प्रेषित करेंगे.

बता दें कि ये आदेश प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में लागू रहेंगे. इंदिरा रसोई से भोजन पैकेट, लंच और डिनर दोनों समय से लिया जा सकेगा.

जयपुर. राजस्थान सरकार के संकल्प कोई भूखा न सोए को साकार करते हुए प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 स्थानीय रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में कोरोना मरीज के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है.

इस अवधि के दौरान प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार इंदिरा रसोइयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जा सकेंगे. इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देश भी जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन अवधि में नगरीय निकायों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

  • जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से आवश्यकता अनुसार भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ/दानदाताओं को प्रोत्साहित कर उनसे लाभार्थी अंशदान प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और भोजन पैकेट की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा. ये राशि नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त कर भोजन पैकेट तैयार करने के लिए इंदिरा रसोइयों को हस्तांतरित की जाएगी. इन संस्थाओं को यथोचित प्रोत्साहन के लिए जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जाएगी.
  • भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए दानदाता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी अंशदान 8 रुपए प्रति पैकेट और पैकिंग लागत का भुगतान संबंधित इंदिरा रसोई संचालक को स्वयं की निधि से कर आवश्यकतानुसार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
  • भोजन वितरण नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा. इसके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएंगी. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ/दानदाताओं से भोजन वितरण का कार्य नहीं करवाया जाएगा.
  • भोजन के मैन्यू में छह चपाती, सब्जी, अचार या फिर 10 पूड़ी सब्जी और अचार शामिल होंगे.
  • नगरीय निकाय वितरित भोजन पैकेट का पूरा विवरण संधारित करेंगे और इसे संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी प्रमाणित कर दैनिक विवरण निदेशालय की ईमेल पर प्रेषित करेंगे.

बता दें कि ये आदेश प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में लागू रहेंगे. इंदिरा रसोई से भोजन पैकेट, लंच और डिनर दोनों समय से लिया जा सकेगा.

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