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राजस्थान के 129 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आज...यहां करें आवेदन - Draft publication of voter list

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 129 नगर निकायों में चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है. मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन शनिवार को होगा. मतदाता द्वारा अपना नाम जुड़वाने हटाने और संशाधित करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई है. आयोग द्वारा दावे और आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा.

नगर निकायों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, Revision program for municipal bodies in progress
नगर निकायों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
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Published : Jun 27, 2020, 12:35 PM IST

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के 129 नगर निकाय के लिए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन शनिवार को किया जाएगा. मतदाता 3 जुलाई तक नाम जुड़़वाने, हटवाने और संशोधन जैसी अतिथियों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नगर निकायों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

आयोग इन आपत्तियों का निस्तारण 10 जुलाई तक कर 17 जुलाई तक पूरक सूची तैयार करेगा. इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा. इसके आधार पर 129 नगर पालिका के चुनाव कराए जाएंगे. बता दें कि सभवतः अगस्त माह में चुनाव हो सकते है.

पढ़ेंः पाली में 103 पाक विस्थापित बनेंगे भारतीय...8 को दी गई नागरिकता

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वह अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है. आवेदक www.sec.rajasthan.govin पर आवेदन कर सकता है. चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए है कि अधिकारी मास्क और सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करेंगे. आपत्तिकर्ताओं को मतदान केंद्र परिसर में मास्क लगाकर आने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेंगे.

पढ़ेंः कोरोना नहीं हुआ खत्म, लोग नहीं सुधरे तो आंकड़े यहीं नहीं रुकने वाले: चिकित्सा मंत्री

मतदान केंद्रों में सभाएं आयोजित कर सूची का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा. इसके लिए कोई विशेष अभियान की तिथि नहीं रखी गई है. जनता से आपत्तियां लेने के लिए अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्र पर आधा दिन पूर्व या आधादिन शाम को उपस्थित रहेंगे.

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के 129 नगर निकाय के लिए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन शनिवार को किया जाएगा. मतदाता 3 जुलाई तक नाम जुड़़वाने, हटवाने और संशोधन जैसी अतिथियों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नगर निकायों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

आयोग इन आपत्तियों का निस्तारण 10 जुलाई तक कर 17 जुलाई तक पूरक सूची तैयार करेगा. इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा. इसके आधार पर 129 नगर पालिका के चुनाव कराए जाएंगे. बता दें कि सभवतः अगस्त माह में चुनाव हो सकते है.

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राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वह अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है. आवेदक www.sec.rajasthan.govin पर आवेदन कर सकता है. चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए है कि अधिकारी मास्क और सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करेंगे. आपत्तिकर्ताओं को मतदान केंद्र परिसर में मास्क लगाकर आने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेंगे.

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मतदान केंद्रों में सभाएं आयोजित कर सूची का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा. इसके लिए कोई विशेष अभियान की तिथि नहीं रखी गई है. जनता से आपत्तियां लेने के लिए अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्र पर आधा दिन पूर्व या आधादिन शाम को उपस्थित रहेंगे.

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