जयपुर: हेरिटेज नगर निगम (Heritage Nagar Nigam) ने भूखंडों की आरक्षित दर को लेकर नया फॉर्मूला (New Formula) बनाया है. जिसके तहत 20 हज़ार से ज्यादा डीएलसी दर (District Lease Committee Rate) होने पर उस बढ़ी डीएलसी दर (DLC) का 40 प्रतिशत जोड़कर उस क्षेत्र की आरक्षित दर मानी जायेगी. इस पर मंगलवार को नगर निगम आयुक्त अवधेश मीना ने निगम के सभी जोन के अधिशाषी अभियन्ताओं के साथ बैठक कर इस पर मुहर लगाई.
उदाहरण के लिए यदि किसी भूखण्ड की डीएलसी (DLC) दर 20 हज़ार है, तो उसकी आरक्षित (Reserved) दर भी 20 हज़ार होगी. लेकिन किसी क्षेत्र की डीएलसी दर (DLC Rate) 30 हज़ार है, तो उसकी आरक्षित दर 24 हज़ार होगी. जानकार मान रहे हैं कि इससे निगम की Income बढ़ेगी, विकास कार्यों में इसका प्रयोग होगा और अंततः लाभ आम लोगों को ही होगा.
24 मीटर चौड़ाई वाली सड़क के लिए फॉर्मूला
अब हेरिटेज निगम क्षेत्र में आवासीय आरक्षित दरें 80 फीट (24 मीटर) की चौड़ाई वाली सड़क तक लागू होगी. 80 फीट से ज्यादा और 100 फीट (30 मीटर) तक की सड़क चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत ज्यादा दर और 100 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगी. इसी तरह कॉर्नर के भूखण्डों में अधिकतम चौड़ाई वाली सड़क की आरक्षित दरें लागू होगी.
दरों की वास्तविकता समझते हैं
वाणिज्यिक आरक्षित दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी. जबकि संस्थानिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत ज्यादा होगी. यदि भूखण्ड कॉर्नर का है, तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जाएगा. किसी भूखण्ड के लिए एक से ज्यादा आरक्षित दर लागू हो रही है, तो अधिक दर ही प्रभाव होगी. यदि किसी भूखण्ड के लिए आरक्षित दर निर्धारण में कोई Confusion होगा, तो आयुक्त (Commissioner) और महापौर (Mayor) का निर्णय ही Final माना जाएगा.
वहीं चार दीवारी क्षेत्र, आमेर क्षेत्र में पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार आरक्षित दरें डीएलसी दरों (DLC) की 50 प्रतिशत लागू रहेगी. वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) से हस्तान्तरित कॉपरेटिव कॉलोनियां, जिनका 90ए और 90बी हो चुका है, उनमें भी यहीं आरक्षित दरें लागू होंगी. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (Rajasthan Housing Board) की योजनाएं ऋषि गालव नगर, शास्त्रीनगर में आवासन मण्डल की आरक्षित दरें लागू होंगी.
और भी मुद्दों पर हुई Internal Meet में चर्चा
हेरिटेज निगम में स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल शुरू करने और जुलाई 2021 तक पूर्ण होने वाले कार्यों के बिल 10 अक्टूबर 2021 तक पेश करने के निर्देश दिये हैं. निगम आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दिये हैं कि शहर के कोई भी क्षेत्र सीवरेज से वंचित नहीं रहे. इसके लिए सीवरेज डालने की कार्य योजना तैयार करें. साथ ही शहर में रोड रिपेयर पेच वर्क कार्यों के टेन्डर जारी करने, वार्डों में स्वीकृत वार्ड पार्षद कार्यालय का निर्माण शुरू कराने, जलमहल में जाने वाले गन्दे पानी की उचित निकासी करने, जामडोली कानोता बांध में जाने वाले गन्दे पानी को शुद्धिकरण के लिए एसटीपी बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये. शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की समय-समय पर थर्ड पार्टी से जांच कराने, फोटोग्राफी और जियोटेक कराने के निर्देश भी दिए.