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सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावित समूहों से चर्चा कर अन्य विकल्प तलाशें: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में केन्द्र सरकार की ड्राफ्ट अधिसूचना के संदर्भ में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की गई. मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.

मुख्य सचिव निरंज आर्य की अध्यक्षता में बैठक, Discussion on single use plastic ban
मुख्य सचिव निरंज आर्य की अध्यक्षता में बैठक
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Published : May 27, 2021, 10:43 PM IST

जयपुर. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ उसके अन्य विकल्प क्या हों इसको लेकर मंथन चल रहा है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावित समूहों से चर्चा करें, अनावश्यक उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित करें और जहां उपयोग जरूरी है उसके लिए अन्य विकल्प तलाशें.

मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. राज्य में पहले से ही कई प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित हैं. सरकारी कार्यालयों में 2019 से कड़ाई से प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार आगामी 1 जनवरी से प्रतिबंध लगना प्रस्तावित है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लास्टिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समूहों के साथ प्रतिबंध से होने वाले प्रभाव पर चर्चा करें. उन्होंने कहा कि कार्ड और पैकेट्स पर चढ़ाई जाने वाली अनावश्यक रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स जैसे उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां प्लास्टिक का उपयोग जरूरी है, उसके स्थान पर दूसरे विकल्प तलाश करने होंगे.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः राजस्थान में पेट्रोल का 'शतक', डीजल भी पहुंचा करीब...राजनीति के फेर में आम जनता को राहत नहीं

वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने केन्द्र सरकार की ओर से गत 11 मार्च को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना के प्रावधानों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत निषिद्ध होगा.

उन्होंने बताया कि पहले 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक और फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाना प्रस्तावित है.

प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव कृषि भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए.

जयपुर. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ उसके अन्य विकल्प क्या हों इसको लेकर मंथन चल रहा है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावित समूहों से चर्चा करें, अनावश्यक उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित करें और जहां उपयोग जरूरी है उसके लिए अन्य विकल्प तलाशें.

मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. राज्य में पहले से ही कई प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित हैं. सरकारी कार्यालयों में 2019 से कड़ाई से प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार आगामी 1 जनवरी से प्रतिबंध लगना प्रस्तावित है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लास्टिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समूहों के साथ प्रतिबंध से होने वाले प्रभाव पर चर्चा करें. उन्होंने कहा कि कार्ड और पैकेट्स पर चढ़ाई जाने वाली अनावश्यक रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स जैसे उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां प्लास्टिक का उपयोग जरूरी है, उसके स्थान पर दूसरे विकल्प तलाश करने होंगे.

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वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने केन्द्र सरकार की ओर से गत 11 मार्च को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना के प्रावधानों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत निषिद्ध होगा.

उन्होंने बताया कि पहले 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक और फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर बैन लगाना प्रस्तावित है.

प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव कृषि भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए.

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