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Good News: बहुमंजिला आवासों को स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत छूट, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देने से जुड़ी घोषणा करते हुए नगरीय निकायों के निर्मित बहुमंजिला आवास पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी की छूट दी (Discount in stamp duty on multistory flats) है. इसी तरह वरष्ठिजनों को भी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है. पहले यह छूट केवल निजी क्षेत्र के बहुमंजिला आवासों पर लागू थी.

Discount in stamp duty on multistory flats by Gehlot government
बहुमंजिला आवासों को स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत छूट, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
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Published : Jul 28, 2022, 6:01 PM IST

जयपुर. नगरीय निकायों की ओर से निर्मित बहुमंजिला आवासों में आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है. सीएम गहलोत ने बजट में स्टांप ड्यूटी पर 2 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को निकायों की ओर से आवंटित भूखण्डों की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट दी गई (Discount for senior citizens on plots) है. अब तक निजी क्षेत्र की ओर से निर्मित बहुमंजिला आवासों की सेल/कन्वेंस डीड्स पर ही आमजन और वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिल रही थी.

यह दी राहत: गहलोत ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों के निर्मित बहुमंजिला भवनों के आवासीय फ्लैट्स की लीज डीड पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुमोदन से अब आमजन को आवासन मण्डलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों की ओर से निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय फ्लैट्स की लीज डीड पर 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी. साथ ही वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्डों के लिए जारी लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें: Good News : नामांतरण खुलवाले के लिए परिजनों को नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर, राजस्व विभाग ने तैयार किया ये System

बजट 2022-23 में की थी घोषणा: बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र में निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल/कन्वेंस डीड्स पर ही लागू थी. सरकारी निकायों की ओर से निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी. यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट को लेकर थी.

जयपुर. नगरीय निकायों की ओर से निर्मित बहुमंजिला आवासों में आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है. सीएम गहलोत ने बजट में स्टांप ड्यूटी पर 2 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को निकायों की ओर से आवंटित भूखण्डों की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट दी गई (Discount for senior citizens on plots) है. अब तक निजी क्षेत्र की ओर से निर्मित बहुमंजिला आवासों की सेल/कन्वेंस डीड्स पर ही आमजन और वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिल रही थी.

यह दी राहत: गहलोत ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों के निर्मित बहुमंजिला भवनों के आवासीय फ्लैट्स की लीज डीड पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुमोदन से अब आमजन को आवासन मण्डलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों की ओर से निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय फ्लैट्स की लीज डीड पर 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी. साथ ही वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्डों के लिए जारी लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है.

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बजट 2022-23 में की थी घोषणा: बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र में निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल/कन्वेंस डीड्स पर ही लागू थी. सरकारी निकायों की ओर से निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी. यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट को लेकर थी.

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