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हरमाड़ा बिजली हादसे में डिस्कॉम ने दर्ज कराई एफआईआर, जानें मामला - हरमाड़ा बिजली हादसे में डिस्कॉम ने दर्ज कराई एफआईआर

जयपुर के हरमाड़ा बिजली हादसे में डिस्कॉम ने कारखाना मालिक अजय अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 304 ए के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

डिस्कॉम ने दर्ज कराई एफआईआर, Discom lodged an FIR
डिस्कॉम ने दर्ज कराई एफआईआर
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Published : May 17, 2021, 1:19 PM IST

जयपुर. शहर के हरमाड़ा थाना इलाके के सेवा पूरा कचरा प्लांट के पास हुए विद्युत हादसे मामले में एक नया खुलासा हुआ है. डिस्कॉम ने इस संबंध में हरमाड़ा पुलिस थाने में कारखाना मालिक अजय अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

आरोप है कि अजय अग्रवाल ने डिस्कॉम से लघु उद्योग विद्युत कनेक्शन थ्री फेस दिया था, लेकिन इस विद्युत कनेक्शन से वो आस-पास के कई मकानों में बिजली दे रहा था और उनसे सब मीटर लगा कर पैसा वसूल कर रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ,

डिस्कॉम की ओर से FIR फीडर इंचार्ज ने दर्ज कराई और इसमें यह भी लिखा गया कि मौजूदा थ्री फेस के विद्युत कनेक्शन केवल फैक्ट्री के लिए था, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने यहां आस-पास बनी करीब 25 कोठरियों में अवैध रूप से फैक्ट्री वाला कनेक्शन से ही तार जोड़कर घरेलू सप्लाई शुरू कर दी, जिसके चलते हैं यहां बिजली का करंट फैल गया और लोग घायल भी हो गए.

पढ़ेंः नारदा रिश्वत केस : मंत्री फिरहाद हकीम समेत चार लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 304 ए के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

जयपुर. शहर के हरमाड़ा थाना इलाके के सेवा पूरा कचरा प्लांट के पास हुए विद्युत हादसे मामले में एक नया खुलासा हुआ है. डिस्कॉम ने इस संबंध में हरमाड़ा पुलिस थाने में कारखाना मालिक अजय अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

आरोप है कि अजय अग्रवाल ने डिस्कॉम से लघु उद्योग विद्युत कनेक्शन थ्री फेस दिया था, लेकिन इस विद्युत कनेक्शन से वो आस-पास के कई मकानों में बिजली दे रहा था और उनसे सब मीटर लगा कर पैसा वसूल कर रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ,

डिस्कॉम की ओर से FIR फीडर इंचार्ज ने दर्ज कराई और इसमें यह भी लिखा गया कि मौजूदा थ्री फेस के विद्युत कनेक्शन केवल फैक्ट्री के लिए था, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने यहां आस-पास बनी करीब 25 कोठरियों में अवैध रूप से फैक्ट्री वाला कनेक्शन से ही तार जोड़कर घरेलू सप्लाई शुरू कर दी, जिसके चलते हैं यहां बिजली का करंट फैल गया और लोग घायल भी हो गए.

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बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 304 ए के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

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