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धौलपुर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल प्रतिबंधित करने के आदेश को लिया वापस, याचिका निस्तारित - Dholpur news

धौलपुर जिला कलेक्टर ने 6 मई को आदेश जारी कर समस्त सोशल मीडिया न्यूज चैनल के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी. अब इस निर्णय को वापस ले लिया गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इससे संबंधित याचिका निस्तारित कर दिया है.

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धौलपुर जिला कलेक्टर द्वारा मीडिया चैनल पर पाबंदी हटाई गई
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Published : Mar 13, 2021, 8:20 PM IST

जयपुर. धौलपुर कलेक्टर की ओर से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालन पर लगाई रोक को वापस ले लिया है. वहीं हाईकोर्ट में यह जानकारी सामने आने पर एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है.

जिला कलेक्टर ने 6 मई को आदेश जारी कर समस्त सोशल मीडिया न्यूज चैनल के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी. आदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया था कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यूज चैनल का संचालन कर रहे हैं. ऐसे समस्त कार्य पत्रकारिता गतिविधियों के तहत आते हैं. इनके संचालन से पहले राज्य सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर समचारों का प्रकाशन किया जाना संभावित है. जिससे कोरोना योद्धाओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव के साथ ही कई आशंकाएं भी पैदा हो सकती हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर संचालित सभी न्यूज चैनल पर आगामी आदेशों तक पाबंदी लगाई जाती है.

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कलेक्टर के इस आदेश को स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस आदेश को वापस ले गया गया है. इस पर अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.

जयपुर. धौलपुर कलेक्टर की ओर से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालन पर लगाई रोक को वापस ले लिया है. वहीं हाईकोर्ट में यह जानकारी सामने आने पर एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है.

जिला कलेक्टर ने 6 मई को आदेश जारी कर समस्त सोशल मीडिया न्यूज चैनल के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी. आदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया था कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यूज चैनल का संचालन कर रहे हैं. ऐसे समस्त कार्य पत्रकारिता गतिविधियों के तहत आते हैं. इनके संचालन से पहले राज्य सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर समचारों का प्रकाशन किया जाना संभावित है. जिससे कोरोना योद्धाओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव के साथ ही कई आशंकाएं भी पैदा हो सकती हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर संचालित सभी न्यूज चैनल पर आगामी आदेशों तक पाबंदी लगाई जाती है.

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कलेक्टर के इस आदेश को स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस आदेश को वापस ले गया गया है. इस पर अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.

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