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कोविड मरीजों और उनके शव को लाने-ले जाने के लिए दरों का निर्धारण, पहले 10 किमी के लिए 500 रुपए

कोविड मरीजों और उनके शव को लाने-ले जाने के लिएएं दरों का निर्धारण किया गया है. पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Determination of ambulance rates,  Corona case in Jaipur
दरों का निर्धारण
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Published : Apr 19, 2021, 8:56 PM IST

जयपुर. कोविड के मरीजों औक उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों व एंबुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं और इसके बाद वाहनों के अनुसार प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे.

पढ़ें- भिवाड़ी की ऑक्सीजन इकाईयों की मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी, 5 टैंकर राजस्थान को करने होंगे सप्लाई

नेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है. 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है. लेकिन वाहन में ऐसी की सुविधा होने पर एक रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा.

जिला कलेक्टर नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपए अतिरिक्त देय होगा. उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुना (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी.

पढ़ें- राजस्थान का सबसे बड़ा COVID डेडिकेटेड अस्पताल RUHS फुल, बरामदों में बेड्स लगाकर किए जा रहे मरीज भर्ती

नेहरा ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है. यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी. 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी.

उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. इसी प्रकार एम्बुलेंस व शव वाहन की ओर से उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा. इसके अलावा एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लिए गए निर्णय का पालन करना जरूरी होगा.

उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन (मारूति एम्बुलेंस) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर- 10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर x 2 = कुल 80 किलोमीटर दूर मानी जाएगी और देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम और अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 + 500 = 1500 रुपए होगा.

जयपुर. कोविड के मरीजों औक उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों व एंबुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं और इसके बाद वाहनों के अनुसार प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे.

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नेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है. 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है. लेकिन वाहन में ऐसी की सुविधा होने पर एक रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा.

जिला कलेक्टर नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपए अतिरिक्त देय होगा. उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुना (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी.

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नेहरा ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है. यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी. 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी.

उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. इसी प्रकार एम्बुलेंस व शव वाहन की ओर से उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा. इसके अलावा एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लिए गए निर्णय का पालन करना जरूरी होगा.

उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन (मारूति एम्बुलेंस) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर- 10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर x 2 = कुल 80 किलोमीटर दूर मानी जाएगी और देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम और अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 + 500 = 1500 रुपए होगा.

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