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केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सुनवाई : पंकज चौधरी को IPS पद पर बहाल नहीं करने पर सीएस तलब - Restoration case of IPS Pankaj Chaudhary

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने पकंज चौधरी को आईपीएस पद पर बहाल नहीं करने पर वीसी के जरिए गुरुवार को मुख्य सचिव को तलब किया है.

Restoration case of IPS Pankaj Chaudhary
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सुनवाई
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Published : May 12, 2021, 10:04 PM IST

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने पंकज चौधरी की बहाली के लिए राज्य सरकार को 11 मई तक का समय दे रखा था. लेकिन सरकारी वकील मंगलवार तक पंकज चौधरी की बहाली का आदेश पेश नहीं कर पाए.

इस पर अधिकरण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक बहाली का आदेश जारी क्यों नहीं किया गया है. जिसका राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जवाब नहीं दे पाए. इस पर अधिकरण ने मुख्य सचिव को वीसी के जरिए हाजिर होने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें- पुलिस पर फायरिंग कर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास, 50 किलोमीटर पीछा कर बदमाशों को धर दबोचा

पंकज चौधरी की ओर से अधिकरण से अपनी सेवा बहाली का आग्रह किया गया है. चौधरी की ओर से कहा गया कि बहाली के बाद ही राज्य सरकार बर्खास्तगी को छोडकर अन्य दंडादेश दे सकती है.

अधिकरण में सुनवाई के दौरान आया कि बहाली के आदेश के खिलाफ मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट गया. जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी. इसके बावजूद पंकज चौधरी की बहाली नहीं हो पाई है.

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने पंकज चौधरी की बहाली के लिए राज्य सरकार को 11 मई तक का समय दे रखा था. लेकिन सरकारी वकील मंगलवार तक पंकज चौधरी की बहाली का आदेश पेश नहीं कर पाए.

इस पर अधिकरण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक बहाली का आदेश जारी क्यों नहीं किया गया है. जिसका राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जवाब नहीं दे पाए. इस पर अधिकरण ने मुख्य सचिव को वीसी के जरिए हाजिर होने के आदेश दिए हैं.

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पंकज चौधरी की ओर से अधिकरण से अपनी सेवा बहाली का आग्रह किया गया है. चौधरी की ओर से कहा गया कि बहाली के बाद ही राज्य सरकार बर्खास्तगी को छोडकर अन्य दंडादेश दे सकती है.

अधिकरण में सुनवाई के दौरान आया कि बहाली के आदेश के खिलाफ मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट गया. जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी. इसके बावजूद पंकज चौधरी की बहाली नहीं हो पाई है.

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