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नगर निगम चुनाव: प्रोटोकाॅल के साथ कोविड पाॅजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान

जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है. इसके साथ ही विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी मतदान करने का मौका दिया है. इस दौरान कोरोना नियमों की पालना के साथ ही मरीज अपना मतदान दे सकेंगे.

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प्रोटोकाॅल के साथ कोविड पाॅजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान
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Published : Oct 28, 2020, 1:02 AM IST

जयपुर. प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना का ख़तरा लगातार बना हुआ है और इसी खतरे के बीच निगम के चुनाव भी कराए जा रहे है. चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. निर्वाचन विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बड़ी राहत दी है. जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव में बिना रोग लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के साथ मतदान कर सकते है.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. मतदान से एक दिन पहले की कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना संबंधित रिर्टर्निंग अधिकारी और इसके लिए नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी.

कोविड पॉजिटिव मतदाता से मतदान सबसे अन्त में करवाया जाएगा. इसके साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी. मतदान दल के सभी सदस्य और मतदाता मतदान के समय पीपीई किट और ग्लब्स पहनकर रहेगें और सुरक्षा के समस्त नियमों की पालना करेंगे.

वहीं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने और मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी. कोविड पॉजिटिव मतदाता अपने खर्चे पर पीपीई किट ग्लव्स मास्क आदि पहन कर मतदान करने आएंगे.

पढ़ें- भाजपा ने की पंचायत चुनावों को लेकर जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना रिर्टर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मतदाता की ओऱ से मतदान किए जाने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी को सम्पर्क करने के लिए निर्देश देंगे.

सम्पर्क करने पर यदि कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था कराएंगे. यदि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइसोलेशन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता.

जयपुर. प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना का ख़तरा लगातार बना हुआ है और इसी खतरे के बीच निगम के चुनाव भी कराए जा रहे है. चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. निर्वाचन विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बड़ी राहत दी है. जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव में बिना रोग लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के साथ मतदान कर सकते है.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. मतदान से एक दिन पहले की कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना संबंधित रिर्टर्निंग अधिकारी और इसके लिए नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी.

कोविड पॉजिटिव मतदाता से मतदान सबसे अन्त में करवाया जाएगा. इसके साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी. मतदान दल के सभी सदस्य और मतदाता मतदान के समय पीपीई किट और ग्लब्स पहनकर रहेगें और सुरक्षा के समस्त नियमों की पालना करेंगे.

वहीं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने और मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी. कोविड पॉजिटिव मतदाता अपने खर्चे पर पीपीई किट ग्लव्स मास्क आदि पहन कर मतदान करने आएंगे.

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना रिर्टर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मतदाता की ओऱ से मतदान किए जाने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी को सम्पर्क करने के लिए निर्देश देंगे.

सम्पर्क करने पर यदि कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था कराएंगे. यदि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइसोलेशन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता.

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