जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त धारासिंह को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 अगस्त 2018 को नाबालिग पीड़िता पैन खरीदने बाजार गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ कनक घाटी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद अभियुक्त ने इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी.
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पीड़िता को तीन दिन तक गुमसुम देखने पर उसकी मां ने पीड़िता से बात की. जिसपर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों की ओर से तीस अगस्त को नाहरगढ़ थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई. जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.