जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अमूल डेयरी के बूथों के लिए जमीन आवंटन के मामले में नगर निगम आयुक्त और स्वायत्त सचिव से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम शहर में अमूल के बूथ आवंटन के लिए जगह चिन्ह्ति कर रही है. जबकि नियमानुसार आरसीडीएफ के जिला संघों को ही बूथ के लिए जगह आवंटित हो सकती है.
जिला संघ सहकारिता की भावना से काम करती है. इसके अलावा अमूल ना तो प्रदेश में दूध का संग्रह करता है और ना ही उसका कोई उत्पादन केन्द्र या अवशीतन केन्द्र है. इसके बावजूद भी गत नौ जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमूल के लिए जगह आवंटन करने का निर्णय लिया गया.
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याचिका में गुहार की गई है कि अमूल के लिए किए जा रहे बूथ आवंटन को रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.