जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के (Court granted bail to 81 agitators) मामले में सैनी समाज के 81 आंदोलनकारियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है.
उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी. उनकी ओर से कोई तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी है. बता दें कि 15 सितंबर को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने विद्याधर नगर में सभा की थी. सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया गया. घटना को लेकर थानाधिकारी ने 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी.