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कोर्ट ने सैनी समाज के 81 आंदोलनकारियों को दी जमानत - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

अतिरिक्त सत्र न्यायालय सैनी समाज के 81 आंदोलनकारियों (Court granted bail to 81 agitators ) को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आरोपियों और सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

Court granted bail to 81 agitators,  81 agitators of Saini society in jaipur
81 आंदोलनकारियों को दी जमानत.
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Published : Sep 20, 2022, 8:02 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के (Court granted bail to 81 agitators) मामले में सैनी समाज के 81 आंदोलनकारियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है.

उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी. उनकी ओर से कोई तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी है. बता दें कि 15 सितंबर को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने विद्याधर नगर में सभा की थी. सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया गया. घटना को लेकर थानाधिकारी ने 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के (Court granted bail to 81 agitators) मामले में सैनी समाज के 81 आंदोलनकारियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है.

उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी. उनकी ओर से कोई तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई गई थी. इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी है. बता दें कि 15 सितंबर को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने विद्याधर नगर में सभा की थी. सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया गया. घटना को लेकर थानाधिकारी ने 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी.

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