जयपुर. हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन ने बनीपार्क में 150 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. 1958 में प्रीमियम जमा कराने की शर्त पर तत्कालीन यूआईटी की ओर से जमीन का आवंटन किया गया था. लेकिन बार-बार नोटिस देने के बावजूद संस्था की ओर से प्रीमियम जमा कराने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निगम ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जे में लिया है.
1958 में तत्कालीन नगर विकास न्यास ने बनीपार्क में कन्या सदाचार पाठशाला को 12 हजार 500 वर्ग गज भूमि का आवंटन किया था. आवंटन के क्रम में 16464.50 रुपए तत्कालीन नगर विकास न्यास के कोष में जमा करवाई जाने की इस भूमि के निशुल्क आवंटन के लिए पेश किया गया था. प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर सरकार की ओर से 1961 में निर्देश दिए गए थे. संस्था अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि यदि सरकार की ओर से निशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा जो भी प्रीमियम निर्धारित की जाएगी वह संस्था की ओर से देय होगी. अंडरटेकिंग प्रस्तुत किए जाने पर भूमि का कब्जा सशर्त संभलवाया गया था.
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इस संबंध में विकास न्यास ने 1964 में राज्य सरकार से निशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की सूचना देते हुए निर्धारित राशि जमा करवाने के लिए निर्देशित भी किया था. लेकिन संस्थान की ओर से राशि जमा नहीं करवाई गई. इसके बाद 2003 में राशि जमा करवाए जाने की रसीदों की मांग की गई थी और इसके अभाव में एकतरफा कार्रवाई के लिए लिखा गया था.
उपयुक्त जवाब नहीं मिलने पर दिसंबर 2020 में दोबारा जमा प्रीमियम राशि की रसीद प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया. लेकिन ना तो रसीदें पेश की गई और ना ही अब तक राशि जमा करवाई गई है. ऐसे में प्रीमियम राशि जमा नहीं करवाए जाने से आवंटन पत्रों की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण ये आवंटन निरस्त करते हुए भूमि पर निगम ने कब्जा कर लिया. निगम की ओर से कार्रवाई करते हुए फिलहाल परिसर को सील किया गया है. वहीं यहां बने स्टाफ क्वार्टर्स को 7 दिन में खाली करने के निर्देश दिए हैं.