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गहलोत सरकार से राशि मिलने पर कोरोना संक्रमित वकीलों को दी जाएगी मदद - गहलोत सरकार

कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकीलों के लिए राहत देने वाली खबर है. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जरूरतमंद वकीलों के साथ ही कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रहे वकीलों को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया है.

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, Bar Council of Rajasthan
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान
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Published : Jun 3, 2021, 10:26 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकीलों के लिए राहत देने वाली खबर है. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जरूरतमंद वकीलों के साथ ही कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रहे वकीलों को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया है. काउंसिल की अति आवश्यक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

कोरोना संक्रमित वकीलों को दी जाएगी मदद

काउंसिल सदस्य सुशील शर्मा ने बताया कि अब तक कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रहे वकीलों को काउंसिल की ओर से 10 हजार रुपए की मदद दी जाएगी. वहीं, अन्य जरूरतमंद वकीलों को भी 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है. उन्होंने बताया कि यह योजना उन वकीलों के लिए जो काउंसिल के अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य नहीं है. इस संबंध में राज्य सरकार को जल्द ही योजना बनाकर अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः वैक्सीन बर्बादी बहाना, सरकार पर निशाना...गहलोत बोले- राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी

शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 5 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा. इसलिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि दूसरी किस्त की राशि का तत्काल हस्तांतरण किया जाए.

बता दें, पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अधिवक्ता की मौत होने पर एक लाख रुपए और गंभीर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि कल्याण कोष के सदस्यों की मौत होने पर ढाई लाख रुपए और गंभीर बीमार होने पर एक लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकीलों के लिए राहत देने वाली खबर है. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जरूरतमंद वकीलों के साथ ही कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रहे वकीलों को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया है. काउंसिल की अति आवश्यक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

कोरोना संक्रमित वकीलों को दी जाएगी मदद

काउंसिल सदस्य सुशील शर्मा ने बताया कि अब तक कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रहे वकीलों को काउंसिल की ओर से 10 हजार रुपए की मदद दी जाएगी. वहीं, अन्य जरूरतमंद वकीलों को भी 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है. उन्होंने बताया कि यह योजना उन वकीलों के लिए जो काउंसिल के अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य नहीं है. इस संबंध में राज्य सरकार को जल्द ही योजना बनाकर अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी.

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शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 5 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा. इसलिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि दूसरी किस्त की राशि का तत्काल हस्तांतरण किया जाए.

बता दें, पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अधिवक्ता की मौत होने पर एक लाख रुपए और गंभीर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि कल्याण कोष के सदस्यों की मौत होने पर ढाई लाख रुपए और गंभीर बीमार होने पर एक लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है.

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