जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बनाने पर डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सांवरी कुमारी और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सौलंकी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश दिए थे. विभाग की ओर से 14 नवंबर 2018 को दक्षता परीक्षा ली गई. जिसमें याचिकाकर्ता उत्तीर्ण हो गए.
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इस याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ताओं की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई और ना ही उन्हें नियुक्ति दी. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.