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डीजीपी और आईजी भर्ती को अवमानना नोटिस

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Published : Jan 25, 2020, 10:47 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने सांवरी कुमारी और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आदेश दिया है. जिसमें कांस्टेबल भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बनाने पर डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

कॉन्सटेबल भर्ती-2018, Rajasthan High Court
डीजीपी और आईजी भर्ती को अवमानना नोटिस

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बनाने पर डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सांवरी कुमारी और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सौलंकी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश दिए थे. विभाग की ओर से 14 नवंबर 2018 को दक्षता परीक्षा ली गई. जिसमें याचिकाकर्ता उत्तीर्ण हो गए.

पढ़ें- भारत माता की जयघोष के साथ पंचतत्व में विलीन हुए धन प्रकाश

इस याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ताओं की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई और ना ही उन्हें नियुक्ति दी. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बनाने पर डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सांवरी कुमारी और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सौलंकी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश दिए थे. विभाग की ओर से 14 नवंबर 2018 को दक्षता परीक्षा ली गई. जिसमें याचिकाकर्ता उत्तीर्ण हो गए.

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इस याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ताओं की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई और ना ही उन्हें नियुक्ति दी. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद मेरिट लिस्ट नहीं बनाने पर डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सांवरी कुमारी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सौलंकी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश दिए थे। विभाग की ओर से 14 नवंबर 2018 को दक्षता परीक्षा ली गई। जिसके याचिकाकर्ता उत्तीर्ण हो गए। याचिका में कहा गया कि विभाग ने याचिकाकर्ताओं की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई और ना ही उन्हें नियुक्ति दी। ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। Conclusion:
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