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150 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को अब 2 माह पर मिलेगा बिजली का बिल

प्रदेश में छोटे घरेलू उपभोक्ता कृषि उपभोक्ता और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक उपभोग करते हैं. उन्हें हर महीने के बजाय 2 महीने में बिजली का बिल दिया जाएगा. ऊर्जा विभाग ने इसके लिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को निर्देश जारी किए हैं.

BPL electricity consumers, rules for electricity consumers
150 मिनट तक के उपभोक्ताओं को अब 2 माह पर मिलेगा बिजली का बिल
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Published : Apr 1, 2021, 9:19 AM IST

Updated : Apr 1, 2021, 10:09 AM IST

जयपुर. प्रदेश में छोटे घरेलू उपभोक्ता कृषि उपभोक्ता और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक उपभोग करते हैं. उन्हें हर महीने के बजाय 2 महीने में बिजली का बिल दिया जाएगा. ऊर्जा विभाग ने इसके लिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के चलते प्रदेश में करीब 80 हजार उपभोक्ताओं को अब 2 माह में बिजली के बिल मिलना शुरू होंगे.

पढ़ें- राजसमंद में कोरोना पर चुनाव भारी, रैलियों में उड़ रही कोविड गाइडलाइन की धज्जियां

हालांकि डिस्कॉम ने जिन इलाकों में फ्रेंचाईजी के माध्यम से बिल दिए जाते हैं, उन क्षेत्रों कोटा, अजमेर, भरतपुर सहित अन्य सर्किल में पुरानी व्यवस्था से ही बिलिंग होगी. मतलब वहां मासिक बिलिंग सिस्टम ही लागू रहेगा. ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव चिन्मयी गोयल ने 1 अप्रैल यानी आज से यह नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नई व्यवस्था लागू होने के बाद डिस्कॉम को राजस्व की प्राप्ति में कमी या ब्याज हानि होने की स्थिति की गणना भी करने को कहा है, ताकि इस व्यवस्था पर दोबारा मंथन कर सुधार किया जा सके.

जयपुर. प्रदेश में छोटे घरेलू उपभोक्ता कृषि उपभोक्ता और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक उपभोग करते हैं. उन्हें हर महीने के बजाय 2 महीने में बिजली का बिल दिया जाएगा. ऊर्जा विभाग ने इसके लिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के चलते प्रदेश में करीब 80 हजार उपभोक्ताओं को अब 2 माह में बिजली के बिल मिलना शुरू होंगे.

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हालांकि डिस्कॉम ने जिन इलाकों में फ्रेंचाईजी के माध्यम से बिल दिए जाते हैं, उन क्षेत्रों कोटा, अजमेर, भरतपुर सहित अन्य सर्किल में पुरानी व्यवस्था से ही बिलिंग होगी. मतलब वहां मासिक बिलिंग सिस्टम ही लागू रहेगा. ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव चिन्मयी गोयल ने 1 अप्रैल यानी आज से यह नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नई व्यवस्था लागू होने के बाद डिस्कॉम को राजस्व की प्राप्ति में कमी या ब्याज हानि होने की स्थिति की गणना भी करने को कहा है, ताकि इस व्यवस्था पर दोबारा मंथन कर सुधार किया जा सके.

Last Updated : Apr 1, 2021, 10:09 AM IST
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