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REET भर्ती : न्यूनतम अर्हक अंक में रियायत...परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया नोडल एजेंसी - शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा

रीट भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है. अब प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ने इस परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने के आदेश जारी किए हैं. इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों में 5 से 10 फीसदी अंकों की रियायत दी गई है. साथ ही रीट भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए बताया कि रीट परीक्षा की तारीख का एलान भी जल्द किया जाएगा.

रीट भर्ती के न्यूनतम अर्हक अंक में रियायत, Concession in minimum qualifying marks of Reet
रीट भर्ती के न्यूनतम अर्हक अंक में रियायत
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Published : Dec 16, 2020, 7:55 PM IST

जयपुर. राजस्थान के 11 लाख बेरोजगारों के लिए यह बड़ी खबर है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट भर्ती परीक्षा की तारीख की जल्द घोषणा करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश की कॉपी ट्वीट की है.

रीट भर्ती के न्यूनतम अर्हक अंक में रियायत

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है. इस हेतु बुधवार को विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है. उन्होंने आगे लिखा है कि बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का एलान किया जाएगा.

  • रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। pic.twitter.com/cdmWQmHmkt

    — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) December 16, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति चौहान द्वारा जारी इस आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक का पुनर्निधारण किया गया है. इस आदेश के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 60 फीसदी न्यूनतम अर्हक अंक तय किए गए हैं. जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 55 और टीएसपी क्षेत्र में 36 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं.

पढे़ं- सचिन पायलट और रघु शर्मा के 'मिलन' से राजस्थान की राजनीति में नए संकेत...

अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीएस और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 55 फीसदी, सभी श्रेणियों की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 फीसदी, दिव्यांग (निशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 40 फीसदी और सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36 फीसदी अर्हक अंक तय किए गए हैं.

जयपुर. राजस्थान के 11 लाख बेरोजगारों के लिए यह बड़ी खबर है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट भर्ती परीक्षा की तारीख की जल्द घोषणा करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश की कॉपी ट्वीट की है.

रीट भर्ती के न्यूनतम अर्हक अंक में रियायत

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है. इस हेतु बुधवार को विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है. उन्होंने आगे लिखा है कि बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का एलान किया जाएगा.

  • रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है, इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। pic.twitter.com/cdmWQmHmkt

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प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति चौहान द्वारा जारी इस आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक का पुनर्निधारण किया गया है. इस आदेश के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में 60 फीसदी न्यूनतम अर्हक अंक तय किए गए हैं. जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 55 और टीएसपी क्षेत्र में 36 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं.

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अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीएस और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 55 फीसदी, सभी श्रेणियों की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 फीसदी, दिव्यांग (निशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 40 फीसदी और सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36 फीसदी अर्हक अंक तय किए गए हैं.

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