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गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश

गोविंद सिंह डोटासरा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश किया गया है. जिस पर शुक्रवार को अदालत सुनवाई करेगी.

Govind Singh Dotasara assuming office, Complaint presented in lower court
गोविंद डोटासरा के कार्यक्रम को लेकर परिवाद पेश
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Published : Aug 6, 2020, 9:26 PM IST

जयपुर. पीसीसी चीफ के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पदभार ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर निचली अदालत में परिवाद पेश किया गया है. ओम प्रकाश सोलंकी की ओर से पेश परिवाद में गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजी प्रशासन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को पक्षकार बनाया गया है.

परिवाद पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी. परिवाद में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन किया गया था. वहीं देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है.

पढ़ें- कोरोना काल में वरदान साबित हुई मनरेगा और राजीविका जैसी योजनाएंः सीएम गहलोत

इसकी पालना नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन और धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. परिवाद में कहा गया कि गत 29 जुलाई को पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का समारोह आयोजित हुआ. जिसमें करीब 400 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया.

वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और अविनाश पांडे सहित अन्य लोग बिना मास्क के ही संबोधित कर रहे थे. परिवाद में कहा गया की इस राजनीतिक कार्यक्रम से आमजन के जीवन पर संकट आया है. ऐसे में समारोह में शामिल होने वाले और कानून की पालना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए जाए.

जयपुर. पीसीसी चीफ के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पदभार ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर निचली अदालत में परिवाद पेश किया गया है. ओम प्रकाश सोलंकी की ओर से पेश परिवाद में गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजी प्रशासन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को पक्षकार बनाया गया है.

परिवाद पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी. परिवाद में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन किया गया था. वहीं देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है.

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इसकी पालना नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन और धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. परिवाद में कहा गया कि गत 29 जुलाई को पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का समारोह आयोजित हुआ. जिसमें करीब 400 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया.

वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और अविनाश पांडे सहित अन्य लोग बिना मास्क के ही संबोधित कर रहे थे. परिवाद में कहा गया की इस राजनीतिक कार्यक्रम से आमजन के जीवन पर संकट आया है. ऐसे में समारोह में शामिल होने वाले और कानून की पालना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए जाए.

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