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एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा, 25 हजार का जुर्माना

जयपुर में एसएमएस अस्पताल के कम्पाउंडर सुआलाल परसोया को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कम्पाउंडर पर आरोप थे कि उसने दुर्घटना में घायल हुए पीड़ित की एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत ली थी. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

एमएलसी की खबर,  MLC news,  रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा,  Bribe taking compounder punished
एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा
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Published : Dec 17, 2019, 10:30 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने दुर्घटना में घायल हुए पीड़ित की एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एसएमएस अस्पताल के कम्पाउंडर सुआलाल परसोया को दो साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा
एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 जनवरी 2007 को भैरू ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बुआ का लड़का दुर्घटनाग्रस्त होकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती है.

पढ़ेंः जयपुर सीरियल बम बलास्ट में आतंकियों को हो फांसी: प्रताप सिंह खाचरियावास

जहां अभियुक्त कम्पाउंडर और मेडिकल ज्यूरिस्ट एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर ब्यूरो ने 22 जनवरी को अभियुक्त सुआलाल को एक हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. वहीं, पुलिस ने जांच में मेडिकल ज्यूरिस्ट को क्लीन चिट दे दी.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने दुर्घटना में घायल हुए पीड़ित की एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एसएमएस अस्पताल के कम्पाउंडर सुआलाल परसोया को दो साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा
एमएलसी बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले कम्पांडर को सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 जनवरी 2007 को भैरू ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बुआ का लड़का दुर्घटनाग्रस्त होकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती है.

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जहां अभियुक्त कम्पाउंडर और मेडिकल ज्यूरिस्ट एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर ब्यूरो ने 22 जनवरी को अभियुक्त सुआलाल को एक हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. वहीं, पुलिस ने जांच में मेडिकल ज्यूरिस्ट को क्लीन चिट दे दी.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने दुर्घटना में घायल हुए पीडित की एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एसएमएस अस्पताल के कम्पांडर सुआलाल परसोया को दो साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 जनवरी 2007 को भैरू ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बुआ का लडक़ा दुर्घटनाग्रस्त होकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। जहां अभियुक्त कम्पांडर और मेडिकल ज्यूरिस्ट एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर ब्यूरो ने 22 जनवरी को अभियुक्त सुआलाल को एक हजार रुपए के साथ ट्रेप किया। वहीं पुलिस ने जांच में मेडिकल ज्यूरिस्ट को क्लीन चिट दे दी।Conclusion:
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