जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने दुर्घटना में घायल हुए पीड़ित की एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एसएमएस अस्पताल के कम्पाउंडर सुआलाल परसोया को दो साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 जनवरी 2007 को भैरू ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बुआ का लड़का दुर्घटनाग्रस्त होकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती है.
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जहां अभियुक्त कम्पाउंडर और मेडिकल ज्यूरिस्ट एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं. इस पर ब्यूरो ने 22 जनवरी को अभियुक्त सुआलाल को एक हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. वहीं, पुलिस ने जांच में मेडिकल ज्यूरिस्ट को क्लीन चिट दे दी.