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धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कमेटियां देंगी सरकार को सुझाव, गृह विभाग ने जारी किए आदेश - ईटीवी भारत हिन्दी न्यूज

राजस्थान में धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाव देने के लिए कमेटी गठित करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. सभी जिला कमेटियों को 25 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

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धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कमेटियां देगी सरकार को अपने सुझाव
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Published : Jun 8, 2020, 7:52 PM IST

जयपुर. राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाव देने के लिए कमेटी गठित करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करके 25 जून तक सरकार को देगी. इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर धार्मिक स्थल खोलने पर निर्णय होगा.

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कमेटियां देगी सरकार को अपने सुझाव

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. इस कमेटी में जिले के सभी विधायकों को शामिल किया गया है. इतना ही नहीं कमेटी में जिला पुलिस अधीक्षक और जिले के सीएमएचओ को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा. जिले में एडीएम इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. जबकि समिति में प्रत्येक धर्म के गुरु धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष या मुख्य पदाधिकारी इत्यादि को मनोनीत जिला कलेक्टर की ओर से किया जाएगा. सभी जिला कमेटियों को 25 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

कमेटियां इन बिंदुओं पर करेंगी चर्चा...

1- कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर सुरक्षात्मक उपाय जनता के लिए क्या-क्या और किस तरह से पूजा-अर्चना, इबादत या जियारत इत्यादि के लिए अनुमति दी जाए.

2- जिले में धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करेंगी, जहां भारी संख्या में आवागमन होता है.

3- इन सूचीबद्ध धार्मिक स्थलों में प्रबंध की व्यवस्था तैयार कर इसकी उत्तरदायित्व तय करना.

4- भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों को भी किस तरह से खोला जाए, क्या व्यवस्था की जाए इस कार्य योजना को सुझाव देंगी. साथ ही सभी जिलों में मिलने वाली रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार धार्मिक स्थल खोलने के संबंध कोई निर्णय लेंगी.

पढ़ेंः राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश से अब तक करीब 70 हजार के चालान, 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रमुख धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी. उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाव मांगे थे. सभी ने एकमत में इस बात पर सहमति जताई थी कि अभी संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में धार्मिक स्थलों को 30 जून तक नहीं खोला जाए.

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आदेश की कॉपी

पढ़ेंः कोरोना काल में गौशालाओं के बढ़े हुए बिजली बिल देखकर भड़के राजेंद्र राठौड़

इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स के मार्फत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे कि वह हर जिले की जिलेवार धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करें. साथ ही सभी पहलुओं पर कमेटी के सदस्यों द्वारा चर्चा करके अपनी रिपोर्ट 25 जून तक सरकार को सौंपे. इसके बाद सरकार धार्मिक स्थलों को मापदंडों के आधार पर खोलेगी, इसको लेकर निर्णय होगा.

जयपुर. राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाव देने के लिए कमेटी गठित करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करके 25 जून तक सरकार को देगी. इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर धार्मिक स्थल खोलने पर निर्णय होगा.

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कमेटियां देगी सरकार को अपने सुझाव

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. इस कमेटी में जिले के सभी विधायकों को शामिल किया गया है. इतना ही नहीं कमेटी में जिला पुलिस अधीक्षक और जिले के सीएमएचओ को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा. जिले में एडीएम इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. जबकि समिति में प्रत्येक धर्म के गुरु धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष या मुख्य पदाधिकारी इत्यादि को मनोनीत जिला कलेक्टर की ओर से किया जाएगा. सभी जिला कमेटियों को 25 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

कमेटियां इन बिंदुओं पर करेंगी चर्चा...

1- कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर सुरक्षात्मक उपाय जनता के लिए क्या-क्या और किस तरह से पूजा-अर्चना, इबादत या जियारत इत्यादि के लिए अनुमति दी जाए.

2- जिले में धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करेंगी, जहां भारी संख्या में आवागमन होता है.

3- इन सूचीबद्ध धार्मिक स्थलों में प्रबंध की व्यवस्था तैयार कर इसकी उत्तरदायित्व तय करना.

4- भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों को भी किस तरह से खोला जाए, क्या व्यवस्था की जाए इस कार्य योजना को सुझाव देंगी. साथ ही सभी जिलों में मिलने वाली रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार धार्मिक स्थल खोलने के संबंध कोई निर्णय लेंगी.

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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रमुख धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी. उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों को खोलने पर सुझाव मांगे थे. सभी ने एकमत में इस बात पर सहमति जताई थी कि अभी संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में धार्मिक स्थलों को 30 जून तक नहीं खोला जाए.

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इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स के मार्फत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे कि वह हर जिले की जिलेवार धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करें. साथ ही सभी पहलुओं पर कमेटी के सदस्यों द्वारा चर्चा करके अपनी रिपोर्ट 25 जून तक सरकार को सौंपे. इसके बाद सरकार धार्मिक स्थलों को मापदंडों के आधार पर खोलेगी, इसको लेकर निर्णय होगा.

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