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Ban on business activity at Nahargarh Fort: नाहरगढ़ फोर्ट पर 1 दिसंबर से वाणिज्यिक गतिविधियां बंद , जयपुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश - NGT

नाहरगढ़ फोर्ट पर 1 दिसंबर से वाणिज्यिक गतिविधियों (Ban on business activity at Nahargarh Fort) पर रोक लग जाएगी. जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने वाणिज्यिक गतिविधियों (Ban on business activity) बंद करने के आदेश जारी कर दिए है.

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नाहरगढ़ फोर्ट
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Published : Nov 30, 2021, 10:53 PM IST

जयपुर. नाहरगढ़ फोर्ट पर सभी वाणिज्यिक गतिविधियां 1 दिसंबर बुधवार से बंद हो जाएंगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को आदेश जारी किया है. कलेक्टर के आदेश के बाद नाहरगढ़ के नॉटिफाइड क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट, लाइट एण्ड साउण्ड समेत सभी वाणिज्यिक गतिविधियां बंद हो जाएगी.

जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को यहां जिला कलक्ट्रेट में एक बैठक कर नाहरगढ़ किला एवं अभ्यारण्य के नॉटिफाइड क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यक्रम बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

पढ़ें- जयपुर : एनजीटी ने नाहरगढ़ किले पर सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लगाई रोक, अब वन विभाग विकसित करेगा इको टूरिज्म

कलेक्टर नेहरा ने नाहरगढ़ के नॉटिफाइड क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट, लाइट एण्ड साउण्ड की गतिविधियों को एक दिसम्बर से बंद कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. जिला कलक्टर ने कहा कि वन विभाग को उपयुक्त स्थानों पर ध्वनि अवरोधक लगाने होंगे. जिससे वाहनों के शोर का प्रभाव कम हो सके. साथ ही वाहनों की संख्या और पार्किंग स्थान को भी नियंत्रित करना होगा. नाहरगढ़ किले को लेकर एनजीटी (NGT) (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कुछ दिनों पहले बड़ा फैसला दिया था.

एनजीटी (NGT) ने लगाई थी रोक

उल्लेखनीय है कि एनजीटी (NGT) ने नाहरगढ़ किले में चल रही सभी वाणिज्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. नाहरगढ़ में वाणिज्य गतिविधियों को एनजीटी (NGT) ने अवैध माना था. एनजीटी के फैसले से पर्यटनऔर पुरातत्व विभाग को बड़ा झटका लगा है. नाहरगढ़ में पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां पुरातत्व विभाग की ओर से की जा रही थी. अब पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां वन विभाग संचालित और इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी. जनहित याचिका राजेंद्र तिवारी ने लगाई गई थी. पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर प्रदीप. के. गावंडे ने भी नाहरगढ़ दुर्ग में संचालित समस्त रेस्टोरेन्ट एवं लाईट एंड साउंड शो की गतिविधियों को एक दिसंबर से बंद करने का आदेश जारी किए है.

जयपुर. नाहरगढ़ फोर्ट पर सभी वाणिज्यिक गतिविधियां 1 दिसंबर बुधवार से बंद हो जाएंगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को आदेश जारी किया है. कलेक्टर के आदेश के बाद नाहरगढ़ के नॉटिफाइड क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट, लाइट एण्ड साउण्ड समेत सभी वाणिज्यिक गतिविधियां बंद हो जाएगी.

जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को यहां जिला कलक्ट्रेट में एक बैठक कर नाहरगढ़ किला एवं अभ्यारण्य के नॉटिफाइड क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यक्रम बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

पढ़ें- जयपुर : एनजीटी ने नाहरगढ़ किले पर सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लगाई रोक, अब वन विभाग विकसित करेगा इको टूरिज्म

कलेक्टर नेहरा ने नाहरगढ़ के नॉटिफाइड क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट, लाइट एण्ड साउण्ड की गतिविधियों को एक दिसम्बर से बंद कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. जिला कलक्टर ने कहा कि वन विभाग को उपयुक्त स्थानों पर ध्वनि अवरोधक लगाने होंगे. जिससे वाहनों के शोर का प्रभाव कम हो सके. साथ ही वाहनों की संख्या और पार्किंग स्थान को भी नियंत्रित करना होगा. नाहरगढ़ किले को लेकर एनजीटी (NGT) (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कुछ दिनों पहले बड़ा फैसला दिया था.

एनजीटी (NGT) ने लगाई थी रोक

उल्लेखनीय है कि एनजीटी (NGT) ने नाहरगढ़ किले में चल रही सभी वाणिज्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. नाहरगढ़ में वाणिज्य गतिविधियों को एनजीटी (NGT) ने अवैध माना था. एनजीटी के फैसले से पर्यटनऔर पुरातत्व विभाग को बड़ा झटका लगा है. नाहरगढ़ में पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां पुरातत्व विभाग की ओर से की जा रही थी. अब पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां वन विभाग संचालित और इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी. जनहित याचिका राजेंद्र तिवारी ने लगाई गई थी. पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर प्रदीप. के. गावंडे ने भी नाहरगढ़ दुर्ग में संचालित समस्त रेस्टोरेन्ट एवं लाईट एंड साउंड शो की गतिविधियों को एक दिसंबर से बंद करने का आदेश जारी किए है.

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