जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को 2 अहम निर्णय लिए. गहलोत ने दुर्घटना प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आए व्यवधान को देखते हुए ऐसे मामलों में 90 दिन की छूट दी है. साथ ही राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ जयपुर में पशुपालन विभाग की पैरवी करने हेतु प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल, जयपुर को आवंटित किया है.
दुर्घटना प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने में 3 महीनों की छूट के बाद ऐसे दुर्घटना प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक पूरी हो गई है, उनमें 31 अगस्त 2020 तक आवेदन किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरणों में पहले की भांति दुर्घटना की तिथि से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा. गहलोत ने ऐसे सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया है, ताकि गरीब और जरूरतमंद को परेशानी नहीं हो.
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उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु विभाग आवंटित
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में पशुपालन विभाग की पैरवी करने हेतु प्रियंका पारीक, एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल, जयपुर को आवंटित किया है. प्रमुख शासन सचिव, विधि विनोद कुमार भारवानी ने बताया कि विभाग के पूर्व के आदेश 18 मार्च 2019 के द्वारा भगवत सिंह चौधरी डिप्टी गवर्नमेंंट कौंसिल, जयपुर को पशुपालन विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया गया था. अब इन आदेशों को प्रत्याहरित कर प्रियंका पारीक को पशुपालन विभाग आवंटित किया है.
आदेश के अनुसार भगवत सिंह चौधरी, डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल, जयपुर को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में ऊर्जा विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया गया है. इस प्रकार एक अन्य आदेशानुसार मृगराज सिंह डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल, जोधपुर को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में खान विभाग पैरवी हेतु आवंटित किया गया है.