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राजस्थान में पहली बार दो दरिंदों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, CM गहलोत ने कहा- महिला अपराध के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा (Gangrape accused sentenced to death in Bundi) सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

CM Ashok Gehlot on Women Crime
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
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Published : Apr 29, 2022, 7:36 PM IST

जयपुर. बूंदी पॉक्सो न्यायालय ने 4 महीने पुराने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. सीएम गहलोत ने कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि (CM Ashok Gehlot on Women Crime) महिला अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और समय पर कोर्ट में चालान पेश कर उन्हें उनके किए गए अपराध की सजा तक पहुंचाने का काम प्रदेश की गहलोत सरकार कर रही है.

राजस्थान में पहली बार दो को एक साथ फांसी की सजा : सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप एवं हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी और केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 दिन में पुलिस ने चालान पेश किया. यह प्रदेश में पॉक्सो एक्ट का पहला मामला है, जिसमें (Two Convicts Sentenced to Death in Rajasthan) दो दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है.

पढ़ें : Rape Case in Alwar: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने 11 दिन में सुनाई सजा, आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना

ऑफिसर स्कीम में केस लगाएं अधिकारी : गहलोत ने कहा कि हर राज्य से ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. इसको ध्यान में रखकर हमने प्रदेश में कई नवाचार किए. सबसे पहले हर अपराध की FIR दर्ज करना अनिवार्य किया गया. पुलिस में महिला अपराधों की जांच के लिए (Women Crime in Rajasthan) एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अलग सेल बनाई गई. फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई गई. लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, जिससे कोई आरोपी अदालत से भी ना बच सके. केस ऑफिसर स्कीम में केस के लिए एक अधिकारी लगाया गया.

पढ़ें : Bundi: गैंगरेप के आरोपियों को सजा-ए-मौत, हत्या के बाद भी करते रहे घिनौना काम

8 दोषियों को फांसी : सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए नए नवाचारों के कारण आज प्रदेश में हर पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है. हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है. प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अदालत के माध्यम से इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा.

जयपुर. बूंदी पॉक्सो न्यायालय ने 4 महीने पुराने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. सीएम गहलोत ने कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि (CM Ashok Gehlot on Women Crime) महिला अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और समय पर कोर्ट में चालान पेश कर उन्हें उनके किए गए अपराध की सजा तक पहुंचाने का काम प्रदेश की गहलोत सरकार कर रही है.

राजस्थान में पहली बार दो को एक साथ फांसी की सजा : सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप एवं हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी और केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 दिन में पुलिस ने चालान पेश किया. यह प्रदेश में पॉक्सो एक्ट का पहला मामला है, जिसमें (Two Convicts Sentenced to Death in Rajasthan) दो दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है.

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ऑफिसर स्कीम में केस लगाएं अधिकारी : गहलोत ने कहा कि हर राज्य से ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. इसको ध्यान में रखकर हमने प्रदेश में कई नवाचार किए. सबसे पहले हर अपराध की FIR दर्ज करना अनिवार्य किया गया. पुलिस में महिला अपराधों की जांच के लिए (Women Crime in Rajasthan) एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अलग सेल बनाई गई. फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई गई. लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, जिससे कोई आरोपी अदालत से भी ना बच सके. केस ऑफिसर स्कीम में केस के लिए एक अधिकारी लगाया गया.

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8 दोषियों को फांसी : सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए नए नवाचारों के कारण आज प्रदेश में हर पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है. हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है. प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अदालत के माध्यम से इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा.

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