ETV Bharat / city

राहतः भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 फीसदी छूट, मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के समस्त शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों और भवनों की साल 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट की अवधि को 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पहले छूट की यह अवधि 31 मार्च, 2021 तक थी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, CM Ashok Gehlot approved proposa
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
author img

By

Published : May 26, 2021, 9:59 PM IST

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों और भवनों की साल 2019-20 तक की बकाया लीज राशि और अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए विभाग की ओर से 21 जनवरी, 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ा दी है.

बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों की ओर से नहीं उठाया गया था. पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी. इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है. उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है.

यह भी पढ़ेंः #SaveKidsFromCorona: अब मासूम बच्चों पर कहर ढाह रहा कायर कोरोना, राजस्थान में तीसरी लहर से इनकार नहीं!

सीएम गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान की योजना 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी, लेकिन मार्च महीने में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए थे, इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व में सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की जा चुकी है. कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार के इन संवेदनशील निर्णयों से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान में राहत मिल सकेगी.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों और भवनों की साल 2019-20 तक की बकाया लीज राशि और अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए विभाग की ओर से 21 जनवरी, 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ा दी है.

बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों की ओर से नहीं उठाया गया था. पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी. इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है. उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है.

यह भी पढ़ेंः #SaveKidsFromCorona: अब मासूम बच्चों पर कहर ढाह रहा कायर कोरोना, राजस्थान में तीसरी लहर से इनकार नहीं!

सीएम गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान की योजना 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी, लेकिन मार्च महीने में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए थे, इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व में सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की जा चुकी है. कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार के इन संवेदनशील निर्णयों से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान में राहत मिल सकेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.