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पालनहार योजना के लिए मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, सहायता राशि के लिए सत्यापन से दी छूट

राजस्थान में कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए सीएम गहलोत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है. जिसके तहत पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को जून 2021 तक की सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) में छूट दी जाएगी.

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Published : May 13, 2021, 9:50 PM IST

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पालनहार योजना के लिए मुख्यमंत्री ने सत्यापन से दी छूट

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों को देखते हुए पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को जून 2021 तक की सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) में छूट देने का निर्णय किया है.

सीएम अशोक गहलोत के इस संवेदनशील फैसले से पालनहार योजना का लाभ ले रहे उन बच्चों को भी सहायता राशि मिलना संभव हो सकेगा, जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बंद होने के कारण वर्तमान शिक्षण सत्र में अपने अध्ययनरत होने का सत्यापन नहीं करा पाए हैं.

उल्लेखनीय है कि इस योजना में लाभान्वित बच्चों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में विद्यालय में अध्ययनरत रहने का नवीनीकरण कराना होता है. इस आधार पर ही बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जाती है.

पढ़ें- पाक शरणार्थियों को जबरन गांव से निकालने का Video Viral, मंत्री ने दखल देकर सुरक्षित स्थान पर रुकवाया

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थानों, विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालित नहीं होने और बच्चों के इनमें प्रवेशित नहीं हो पाने के कारण पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को जून, 2021 तक की सहायता राशि के भुगतान के लिए 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) की अनिवार्यता से छूट प्रदान की है. योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चे को 500 रूपए प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से बड़े बच्चे को 1000 रूपए प्रतिमाह 18 वर्ष की उम्र तक प्रदान किए जाते हैं.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों को देखते हुए पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को जून 2021 तक की सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) में छूट देने का निर्णय किया है.

सीएम अशोक गहलोत के इस संवेदनशील फैसले से पालनहार योजना का लाभ ले रहे उन बच्चों को भी सहायता राशि मिलना संभव हो सकेगा, जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बंद होने के कारण वर्तमान शिक्षण सत्र में अपने अध्ययनरत होने का सत्यापन नहीं करा पाए हैं.

उल्लेखनीय है कि इस योजना में लाभान्वित बच्चों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में विद्यालय में अध्ययनरत रहने का नवीनीकरण कराना होता है. इस आधार पर ही बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जाती है.

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मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थानों, विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालित नहीं होने और बच्चों के इनमें प्रवेशित नहीं हो पाने के कारण पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को जून, 2021 तक की सहायता राशि के भुगतान के लिए 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) की अनिवार्यता से छूट प्रदान की है. योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चे को 500 रूपए प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से बड़े बच्चे को 1000 रूपए प्रतिमाह 18 वर्ष की उम्र तक प्रदान किए जाते हैं.

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