जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में बुधवार को सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के 209 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सीए और तीन फर्मों के निवेशकों और साझेदारों सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.
सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर 23 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में आरोप है कि बैंक की जयपुर स्थित एमआई रोड और मालवीय नगर शाखा और उदयपुर की शाखा की ओर से 118 लोक अकाउंट मंजूर कर भुगतान किया गया था. ये 118 खाते वर्ल्ड ट्रेड पार्क में व्यावसायिक संपत्ति, ओडी लिमिट्स और विदेशी साख पत्र को खरीदने के लिए थे.
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उदयपुर के सीए ने अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों से मिलकर कई साख सुविधाओं की मंजूरी प्राप्त की. इससे आरोपियों ने जाली दस्तावेजों, बिलों और प्रमाण पत्रों के आधार पर बैंक के साथ 209 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की. शिकायत में यह भी आरोप था कि उधार लेने वालों में से सीए और अन्य के मालिकाना हक वाली फर्मों में सामान्य कर्मचारी थे और उच्च लोन राशि लेने के लिए पात्र नहीं थे.