जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नींदड में 78 बीघा भूमि के नामान्तरण से जुडे मामले में एसीबी के जांच अधिकारी को केस डायरी सहित 2 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया कि राजस्व मंडल के सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने भूमि नामान्तरण को लेकर आदेश जारी किए थे. याचिकाकर्ता उस समय मंडल में अध्यक्ष पद पर तैनात था. मामले में उसके समक्ष पत्रावली ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के दौरान ही प्रकरण पर सदस्य ने सुनवाई पूरी कर ली थी. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
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जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि उनके पास प्रकरण में ना तो आरोप पत्र की कॉपी है और ना ही जांच अधिकारी हाजिर है. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य आपराधिक मुकदमा भी लंबित होने की जानकारी है. इसलिए मामले में आरोप मंगाया जाए. इस पर अदालत ने 2 सितंबर को जांच अधिकारी को रिकॉर्ड सहित तलब किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के पूर्व न्यायिक अधिकारी होने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई में हो रही देरी की शिकायत भी दर्ज कराई.