जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉस्को मामले से जुड़े बाल अपचारी की अपील पर बाल न्यायालय और पॉक्सो कोर्ट की ओर से सुनवाई नहीं करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि बाल अपचारी की अपील पर सुनवाई कौन सा कोर्ट करेगा. यह आदेश न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने बाल अपचारी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बीते साल चित्रकूट थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने याचिकाकर्ता को उसके संरक्षकों को सुपुर्द करने से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था. इस आदेश की अपील बाल न्यायालय में की गई, लेकिन बाल न्यायालय में मामला पॉक्सो एक्ट का बताते हुए अपील लौटा दी.
पढ़ें- राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस ने वसूला 7 लाख रुपए का जुर्माना
दूसरी ओर पॉक्सो कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से सुनवाई से इनकार कर दिया कि बीते 18 मई 2020 के नोटिफिकेशन के तहत किशोर न्याय बोर्ड के आदेश की अपील सुनने का अधिकार पॉस्को कोर्ट को नहीं है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.