जयपुर. शहर के सदर थाने में एक रोहिंग्या शरणार्थी (Rohingya refugee) के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाली पासपोर्ट (fake passport) बनाने और वर्ष 2019 में सऊदी अरब (Saudi Arab) की यात्रा करने का मामला दर्ज कराया गया है. ताज्जुब की बात यह है कि रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान ने पूरे सिस्टम को नकारा साबित करते हुए वर्ष 2014 में फर्जी आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों के आधार पर जाली पासपोर्ट बनवाया.
बता दें कि पासपोर्ट जारी करने से पहले संबंधित थाने की ओर से पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है और वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस की ओर से भी जाली दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया. इस पूरे प्रकरण को सुरक्षा में बड़ी चूक और सिस्टम का एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है.
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ये था मामला
जानकारी के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान की ओर से वर्ष 2014 में जाली पासपोर्ट बनाया गया, जिसकी वैधता वर्ष 2024 तक की है. जाली पासपोर्ट के आधार पर रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान ने जनवरी 2019 को सऊदी अरब की यात्रा की और सितंबर 2019 में वापस भारत लौट आया. रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान करणी विहार थाना इलाके के बजरी मंडी रोड स्थित गंगा सागर कॉलोनी में रहता है, लेकिन उसकी ओर से जाली पासपोर्ट बनाने के लिए जो फर्जी दस्तावेज पेश किए गए, उनमें उसका पता नारायण पुरी कॉलोनी हसनपुरा दिया गया है, जो कि सदर थाने में आता है. रोहिंग्या शरणार्थी की ओर से बनाया गया पासपोर्ट फर्जी है. इसकी भनक पुलिस विभाग को मोहम्मद सुल्तान के सऊदी अरब यात्रा से लौटने के 20 महीने बाद लगी.
सीआईडी सिक्योरिटी ने शक होने पर दिए जांच के आदेश तब मामला हुआ उजागर
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाली पासपोर्ट बनाकर रोहिंग्या शरणार्थी की ओर से विदेशी यात्रा करने की भनक पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सिक्योरिटी शाखा को लगी. जिस पर सीआईडी सिक्योरिटी के एसपी ने डीसीपी वेस्ट कार्यालय को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए.
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना अधिकारी को जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया. रोहिंग्या शरणार्थी की ओर से पासपोर्ट में दिए गए पते की तस्दीक करने जब सदर थाना पुलिस पहुंची तो उस पते पर कोई अन्य व्यक्ति निवास करता हुआ पाया गया, यानी कि रोहिंग्या शरणार्थी की ओर से पासपोर्ट में दिया गया पता पूरी तरह से फर्जी निकला. जिस पर सदर थाना पुलिस की ओर से रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है.
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वहीं प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सिक्योरिटी शाखा को भी भेजी गई है. पुलिस मुख्यालय की ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर गृह विभाग को भी सूचना दी गई है.