ETV Bharat / city

COVID-19: मास्क नहीं तो सामान नहीं, राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन - covid 19 News

लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्ति बिना मास्क के सामान नहीं खरीद सकेंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

मॉडिफाइड गाइडलाइन,  covid 19 News
मास्क नहीं तो सामान नहीं
author img

By

Published : Apr 17, 2020, 10:54 AM IST

जयपुर. लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश के मुताबिक बिना मास्क के सामान खरीद नहीं सकेंगे.

मास्क पहनना अनिवार्य

अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे और ना ही दुकान में प्रवेश देंगे. साथ ही एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

यह दुकानें खुलेंगी

केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयां इत्यादि के साथ ही किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो कि सभी तरह की खदानों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों जैसे कि स्वच्छता उत्पाद, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, डायपर कीटाणु नाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर बैटरी इत्यादि का विक्रय करते हैं.

पढ़ें- आप भी जानें, गहलोत के मॉडिफाइड लॉकडाउन में कहां मिलेगी छूट...कहां होगी सख्ती

इनके साथ ही फल सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश. पशु एवं पशु आहार मुर्गी दाना के डिपो, इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणऔर आपूर्ति श्रंखला के उपकरण.

होम डिलीवरी पर जोर

होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें अनुमति होगी, वो दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं. यदि जरूरी हो तो इस बारे में जिला प्रशासन से सहायता ली जा सकेगी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित और लॉन्च की गई ऑनलाइन एप का उपयोग भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो.

बरतनी होंगी सावधानियां

सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा. तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

ये गतिविधियां रहेंगी जारी

लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही वित्त, कोषालय सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग, रीको जैसी सेवाएं साथ अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गई है.

जयपुर. लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य में गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान अनुमत सेवाओं के साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश के मुताबिक बिना मास्क के सामान खरीद नहीं सकेंगे.

मास्क पहनना अनिवार्य

अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे और ना ही दुकान में प्रवेश देंगे. साथ ही एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

यह दुकानें खुलेंगी

केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयां इत्यादि के साथ ही किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो कि सभी तरह की खदानों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों जैसे कि स्वच्छता उत्पाद, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, डायपर कीटाणु नाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर बैटरी इत्यादि का विक्रय करते हैं.

पढ़ें- आप भी जानें, गहलोत के मॉडिफाइड लॉकडाउन में कहां मिलेगी छूट...कहां होगी सख्ती

इनके साथ ही फल सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश. पशु एवं पशु आहार मुर्गी दाना के डिपो, इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणऔर आपूर्ति श्रंखला के उपकरण.

होम डिलीवरी पर जोर

होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें अनुमति होगी, वो दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं. यदि जरूरी हो तो इस बारे में जिला प्रशासन से सहायता ली जा सकेगी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से विकसित और लॉन्च की गई ऑनलाइन एप का उपयोग भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो.

बरतनी होंगी सावधानियां

सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा. तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

ये गतिविधियां रहेंगी जारी

लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही वित्त, कोषालय सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग, रीको जैसी सेवाएं साथ अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.