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मदन दिलावर की याचिका खारिज, HC ने नए सिरे से याचिका दायर करने की दी छूट - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायक मदन दिलावर की याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वे चाहे तो नए तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में याचिका पेश कर सकते हैं.

Madan Dilawar petition latest news,   Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jul 27, 2020, 4:51 PM IST

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से पेश शिकायत का 4 महीने से निस्तारण नहीं करने के मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की ओर से दायर याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे तो नए तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में याचिका पेश कर सकते हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने वीसी के जरिए बहस करते हुए कहा कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार महीने से सुनवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें मामले में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए जाएं. वहीं बसपा पार्टी की ओर से मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई. इस पर अदालत ने कहा कि वे याचिका पर ही निर्णय देते हैं, फिलहाल पक्षकार बनने की क्या जरूरत है. इस पर बसपा की ओर से कहा गया कि स्पीकर पूर्व में ही याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर चुके हैं.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस ने राजभवन से विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं मिलने पर राष्ट्रपति से लगाई गुहार

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक घंटा टालते हुए वहां मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह को कहा कि वे विधानसभा से पता कर वस्तुस्थिति से अवगत कराए. भोजनावकाश के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत खारिज कर चुके हैं.

पढ़ें- विधानसभा सचिव के कक्ष में मदन दिलावर का धरना, निरस्त याचिका की कॉपी मिलने के बाद उठे धरने से

इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका सारहीन हो गई है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से नए सिरे से याचिका पेश करने की छूट मांगी गई. इस पर अदालत ने याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने बसपा को कहा कि याचिका ही खारिज की जा रही है, ऐसे में उन्हें पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह चाहे तो नए सिरे से याचिका पेश कर सकते हैं.

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से पेश शिकायत का 4 महीने से निस्तारण नहीं करने के मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की ओर से दायर याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे तो नए तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में याचिका पेश कर सकते हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने वीसी के जरिए बहस करते हुए कहा कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार महीने से सुनवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें मामले में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए जाएं. वहीं बसपा पार्टी की ओर से मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई. इस पर अदालत ने कहा कि वे याचिका पर ही निर्णय देते हैं, फिलहाल पक्षकार बनने की क्या जरूरत है. इस पर बसपा की ओर से कहा गया कि स्पीकर पूर्व में ही याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर चुके हैं.

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वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक घंटा टालते हुए वहां मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह को कहा कि वे विधानसभा से पता कर वस्तुस्थिति से अवगत कराए. भोजनावकाश के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत खारिज कर चुके हैं.

पढ़ें- विधानसभा सचिव के कक्ष में मदन दिलावर का धरना, निरस्त याचिका की कॉपी मिलने के बाद उठे धरने से

इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका सारहीन हो गई है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से नए सिरे से याचिका पेश करने की छूट मांगी गई. इस पर अदालत ने याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने बसपा को कहा कि याचिका ही खारिज की जा रही है, ऐसे में उन्हें पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह चाहे तो नए सिरे से याचिका पेश कर सकते हैं.

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