जयपुर. नगर निगम ग्रेटर जयपुर महापौर शील धाभाई ने गुरुवार को वोकल फॉर लोकल के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. इसके तहत जयपुर के विशिष्ट संस्थान, प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान, हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पोटरी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थान आदि के विज्ञापन के लिए होर्डिंग साइट्स चिह्नित की जाएंगी. इसके अलावा प्लास्टिक कैरी बैग 15 जुलाई से कंप्लीट बैन किया जाएगा.
इन घोषणाओं के बाद जहां एक ओर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी. वहीं दूसरी ओर जयपुर आने वाले पर्यटकों को यह जानकारी उपलब्ध होगी कि जयपुर की श्रेष्ठ वस्तुएं या खाद्य पदार्थ कहां मिलते हैं.
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तम्बाकू उत्पाद बेचने, अस्पताल सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य
तम्बाकू उत्पादों के विक्रय, कोचिंग सेन्टर, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, गेस्ट हाउस एवं पेईंग गेस्ट के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. जल्द ही ऑनलाइन लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
हाल ही में निगम ग्रेटर की ओर से इस मामले में सरकार को लाइसेंस अनिवार्य करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. जिसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए गजट में नोटिफाई करवाया. जिसे निगम की ओर से लागू करने की घोषणा महापौर ने की है. इससे नगर निगम स्वयं के संसाधनों से आय अर्जित कर राजस्व में वृद्धि कर सकेगा. केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित होने से निगम को विशेष अनुदान भी मिलेगा.
महापौर के मुताबिक पालतू श्वानों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्णतः रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.
उपमहापौर पुनीत कर्णावट के अनुसार जयपुर की विश्व में एक विशिष्ट पहचान है. नए होर्डिंग साइट्स जो जयपुर की ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य पदार्थ के लिए निर्धारित होगी. इससे पर्यटकों को पता चलेगा कि कौन सी विशेष वस्तु या खाद्य पदार्थ जयपुर में किस स्थान पर मिलता है. इससे पर्यटकों के ठहराव समय में भी वृद्धि होगी. जो शहर के व्यापार और राजस्व में वृद्धि करेगी.
गौरतलब है कि निगम ग्रेटर ने 351 नई होर्डिंग साइट्स चिह्नित की हैं. इन साइटों के निर्मित होने पर कुल साइटों की संख्या 767 हो जाएगी. इसके साथ ही निगम ने 48 नए पार्किंग स्थल भी चिह्नित किए हैं.