ETV Bharat / city

जिला क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.

Bharatpur District Cricket Association, राजस्थान हाई कोर्ट न्यूज
जिला क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक
author img

By

Published : Mar 7, 2020, 11:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर दिए.

पढ़ें- अंतरजातीय और प्रेम विवाह के मामले पर HC का फैसला, कहा- आर्य समाज में विवाह पर पाबंदी नहीं

याचिका में कहा गया कि सरकारिता रजिस्ट्रार ने गत 28 फरवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया. जबकि रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को न तो उचित नोटिस दिया और ना ही अपने आदेश में ऑबजर्वर नियुक्त करने का कारण बताया. ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर दिए.

पढ़ें- अंतरजातीय और प्रेम विवाह के मामले पर HC का फैसला, कहा- आर्य समाज में विवाह पर पाबंदी नहीं

याचिका में कहा गया कि सरकारिता रजिस्ट्रार ने गत 28 फरवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया. जबकि रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को न तो उचित नोटिस दिया और ना ही अपने आदेश में ऑबजर्वर नियुक्त करने का कारण बताया. ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.