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प्रोटेक्शन ऑफिसर की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटी - आरपीएससी

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है. साथ ही यह आदेश आदित्य सिंह परिहार की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया गया है.

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प्रोटेक्शन ऑफिसर की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटी
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Published : Jul 27, 2020, 10:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य सिंह परिहार की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के हर प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक नहीं लाने पर भी नियम विपरीत जाकर ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल करने को चुनौती दी थी.

पढ़ें: Special : संजीवनी के निवेशक बोले- CMD कहते थे, 'शेखावत हमारे साथ, नहीं डूबेगा पैसा'

जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 4 मार्च को चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 20 पदों के विरुद्ध दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग ने 31 अभ्यर्थियों का चयन किया था.

यह भी पढ़ें: नया मोटर व्हीकल एक्ट बिल्कुल गलत, जल्द लोगों को राहत देने का करेंगे प्रयास: परिवहन मंत्री खाचरियावास

इन सभी अभ्यर्थियों के हर प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक हैं. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई है. ऐसे में चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य सिंह परिहार की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के हर प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक नहीं लाने पर भी नियम विपरीत जाकर ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल करने को चुनौती दी थी.

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जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 4 मार्च को चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 20 पदों के विरुद्ध दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग ने 31 अभ्यर्थियों का चयन किया था.

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इन सभी अभ्यर्थियों के हर प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक हैं. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई है. ऐसे में चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है.

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