जयपुर. राजस्थान सरकार ने 30 सितंबर को एक आदेश जारी करते हुए 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर बैन लगा दिया था. इस आदेश के मुताबिक पटाखे चलाने, खरीदने और बेचने पर पाबंदी जारी की गई थी.
लेकिन अब सरकार ने इस आदेश में संशोधन किया है. राजस्थान में दिल्ली एनसीआर के इलाके के छोड़कर बाकी सभी जिलों में इको फ्रैंडली आतिशबाजी करने, खरीदने-बेचने की अनुमति होगी. दरअसल राज्य सरकार ने 30 सितम्बर को एक आदेश जारी करते हुए 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तब आतिशबाजी को बैन करते हुए आतिशबाजी के लिए लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी को यह परामर्श दिया था कि राज्य में आतिशबाजी के लिए अस्थायी अनुमति जारी न करे.
इस तरह पूरे राजस्थान में दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक राजस्थान में सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने और चलाने पर रोक लगायी गयी थी. लेकिन वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, उच्चतम न्यायलय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परामर्श दिया गया है कि एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने और चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा, जबकि एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति होगी.
ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 और क्रिसमस के साथ न्यू ईयर पर 11:55 PM से 12:30 AM पर चलाने की अनुमति होगी.
कैसे होगी ग्रीन आतिशबाजी की पहचान
ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) की ओर से जारी किये गए QR कोड को स्कैन करके की जा सकती है. जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स Poor या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी. एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है.
एनसीआर क्षेत्र में लगेगा जुर्माना
एनसीआर क्षेत्र में ना आतिशबाजी बिक्री हो सकेगी ना चलाया जा सकेगा. अगर कोई आतिशबाजी बेचता हुआ मिला तो उस पर 10 हजार का जुर्माना का प्रावधान किया तो पटाखे चलाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा. गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि एनसीआर क्षेत्र में किसी भी तरह की आतिशबाजी (पटाखा) बेचने वाले किसी भी दुकानदार को 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. गहलोत सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह की पटाखे का इस्तेमाल करता है या उन्हें जलाने की अनुमति देता है, उसे 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. सरकार के फैसले के बाद आज को आर्थिक जुर्माने के बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.