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REET Paper Leak Case: रीट पेपर लीक मामले में एक दर्जन आरोपियों को जमानत

रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अमृत लाल और भजन लाल सहित 11 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया (Bail to REET Paper leak accused) है. इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य आरोपी मंचेती को गर्भावस्था के कारण एक माह की अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया है.

REET Paper Leak Case
रीट पेपर लीक मामले में एक दर्जन आरोपियों को जमानत
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Published : Mar 15, 2022, 8:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए अमृत लाल और भजन लाल सहित कुल 11 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य आरोपी मंचेती को गर्भावस्था के कारण एक माह की अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया है.

जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अमृत लाल, भजन लाल, भारती मीणा, उद्याराम, सोहनी, प्रदीप पाराशर, सविता चौधरी, बबलू मीणा, भजन लाल विश्नोई, नरेंद्र विश्नोई और नीतीश कुमार की नियमित जमानत अर्जी और मंचेती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी रामकृपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

पढ़ें: रीट पेपर लीक प्रकरण: सवाई माधोपुर से युवती गिरफ्तार, अब तक 42 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा और अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि मामले में आरोपियों से न तो पेपर बरामद हुआ है और ना ही उनसे किसी तरह की राशि बरामद हुई है. जांच एजेंसी ने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही कार्रवाई की है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का ही प्रावधान है.

पढ़ें: कैलाश मेघवाल ने सदन में किया सत्ता पक्ष के विधेयक का समर्थन, अब भाजपा ने दी क्लीनचीट!

याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं मंचेती की ओर से कहा गया कि वह गर्भवती है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए अमृत लाल और भजन लाल सहित कुल 11 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य आरोपी मंचेती को गर्भावस्था के कारण एक माह की अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया है.

जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अमृत लाल, भजन लाल, भारती मीणा, उद्याराम, सोहनी, प्रदीप पाराशर, सविता चौधरी, बबलू मीणा, भजन लाल विश्नोई, नरेंद्र विश्नोई और नीतीश कुमार की नियमित जमानत अर्जी और मंचेती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी रामकृपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

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याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा और अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि मामले में आरोपियों से न तो पेपर बरामद हुआ है और ना ही उनसे किसी तरह की राशि बरामद हुई है. जांच एजेंसी ने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही कार्रवाई की है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का ही प्रावधान है.

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याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं मंचेती की ओर से कहा गया कि वह गर्भवती है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है.

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