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स्वायत्त शासन विभाग ने सिलिकोसिस पीड़ित और उनके परिवारों को दी बड़ी राहत

राज्य में सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ितों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब राज्य में सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवारों को आस्था कार्डधारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.

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सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए बड़ी राहत
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Published : Jul 17, 2020, 7:09 PM IST

जयपुर. सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्डधारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को ये निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने आदेशों में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 का हवाला दिया है.

सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए बड़ी राहत

राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 जारी की गई थी. स्वायत्त शासन विभाग में इस नीति में तय किये गए प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्ड धारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये नीति मंत्रिमंडल की आज्ञा 20 मई 2013 के अनुसार बनाई गई है.

पढ़ेंः SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर 1 साल के मासूम को दिया नया जीवन

इसके अनुसार राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार को प्रमाणन के बाद एक बारीय सहायता 3 लाख रुपये होती है और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारी नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए राशि सरकार द्वारा होती है. इसी तरह सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को विशेष योग्यजन व्यक्तियों के समतुल्य पेंशन आय मानदंडों के अनुरूप ही की जाएगी.

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इसके अलावा परिवार परिवहन के लिए पत्नी को पेंशन या पालनहार योजना के तहत आय मानदंड के अनुसार पेंशन देय होगी. वहीं सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार सहायता राशि 10 हजार आश्रितों को देय होगी. राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों और उनके कानूनी वारिसों के लिए कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू किए जा रहे हैं.

जयपुर. सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्डधारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को ये निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने आदेशों में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 का हवाला दिया है.

सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए बड़ी राहत

राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 जारी की गई थी. स्वायत्त शासन विभाग में इस नीति में तय किये गए प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्ड धारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये नीति मंत्रिमंडल की आज्ञा 20 मई 2013 के अनुसार बनाई गई है.

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इसके अनुसार राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार को प्रमाणन के बाद एक बारीय सहायता 3 लाख रुपये होती है और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारी नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए राशि सरकार द्वारा होती है. इसी तरह सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को विशेष योग्यजन व्यक्तियों के समतुल्य पेंशन आय मानदंडों के अनुरूप ही की जाएगी.

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इसके अलावा परिवार परिवहन के लिए पत्नी को पेंशन या पालनहार योजना के तहत आय मानदंड के अनुसार पेंशन देय होगी. वहीं सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार सहायता राशि 10 हजार आश्रितों को देय होगी. राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों और उनके कानूनी वारिसों के लिए कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू किए जा रहे हैं.

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