जयपुर. शहर के सिविल न्यायालय ने पूर्व अदालती आदेश के बावजूद शिक्षिका के बकाया परिलाभ का भुगतान नहीं करने पर घाटगेट क्षेत्र में मुस्लिम स्कूल की कुर्कशुदा संपत्ति को नीलाम करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश अमृत वर्षा की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए.
दावे में अधिवक्ता सुरेश चन्द्र पारीक ने बताया कि अमृत वर्षा मुस्लिम स्कूल में शिक्षिका के तौर पर पदस्थापित थी. राज्य सरकार के परिपत्र के तहत तय अवधि पूरी करने पर उसे चयनीत वेतनमान का लाभ देना था. स्कूल प्रशासन की ओर से परिलाभ नहीं देने पर उसकी ओर से गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण में दावा पेश किया गया.
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अधिकरण ने 18 सितंबर 2007 को शिक्षिका के पक्ष में फैसला दिया. इसकी पालना नहीं करने पर अदालत में पालना के लिए दावा पेश किया गया. इसी दौरान शिक्षिका की मौत हो गई. वहीं अदालत ने पूर्व में सुनवाई करते हुए स्कूल की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए. इसके बावजूद करीब 9 लाख रुपए और ब्याज नहीं देने पर अदालत ने स्कूल की संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए हैं.