जयपुर. राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने, छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद की है. जिसके तहत 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी (Auction of 74 royalty contracts) प्रक्रिया शुरू कर दी है. रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी) और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी) की नीलामी में कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकेगा.
माइन्स व पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में खान विभाग के रॉयल्टी ठेकों की रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी) और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी) की नीलामी में देश दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इच्छुक व्यक्ति हिस्सा ले सकेगा. प्रदेश के 17 जिलों के 74 रॉयल्टी ठेकों के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया से नीलामी 7, 8, 9, 10 और 29 सितंबर को ऑनलाईन बोली लगा सकेंगे. इन 74 रॉयल्टी ठेकों से राज्य सरकार को 564 करोड़ रु. से अधिक का सालाना राजस्व प्राप्त होगा.
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यह ठेके खनिजों के खनन पट्टों आदि से निकाले जा रहे खनिज पर वसूल किए जाने वाले आरसीसी, ईआरसीसी, डीएमएफटी, आरएसएमईटी, परमिट, तुलाई शुल्क आदि के दिए जाएंगे. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह ठेके मुख्यत खनिज मारबल, चेजा पत्थर, सैंडस्टोन, जिप्सम, सोपस्टोन, क्वार्टज फेल्सपार, माईका, लाईम स्टोन, बेन्टोनाईट, सिलिकासेण्ड, ग्रेनाइट आदि की खानों से आरआरसी, ईआरआरसी, डीएमएफटी, आरएसएमईटी आदि के शुल्क, अधिशुल्क वसूली के लिए दिए जा रहे हैं. यह ठेके अलवर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, चित्तोड़गढ़, करौली, सिरोही, दौसा, डूंगरपुर और झुन्झुनू की खानों से संबंधित हैं.
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नीलामी के बाद ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण, सबलेट और सरेंडर नहीं किया जा सकेगा. 564 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि के इन ठेकों की ई-नीलामी सूूचना 27 अगस्त को जारी कर दी गई है. दस करोड़ रु. से अधिक की बिड राशि के ठेकों मेें ठेकेदार को स्वयं के खर्चें पर कम्प्यूटराइज्ड तुला यंत्र यानी की कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन लगानी होगा. आनलाईन ई-नीलामी की तिथि 7, 8, 9, 10 और 29 सितंबर है.
नीलामी के लिए ऑनलाईन बोली लगाने के लिए राशि जमा कराने की अंतिम तिथि, ऑनलाईन बोली लगाने की दिनांक और समय की जानकारी विभागीय वेबसाइट केन्द्र सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर देखी जा सकती है. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. वहीं पहले से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दुबारा पंजीयन नहीं कराना होगा.