जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित सात दुकानों की जमीन आवंटन से (Argumen completed in the land allotment case) जुड़े विवाद के 34 साल से लंबित मामले में गुरूवार को पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद फैसला बाद में देना तय किया. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश राधेश्याम की अपील पर दिया.
अपील में कहा कि उन्होंने दुकानों की जमीन को ग्राम पंचायत से नीलामी में खरीदा था. वह चौक व रास्ते का भाग नहीं है. वहीं दूसरे पक्षकार मालीराम व अन्य का कहना था कि ग्राम पंचायत ने जमीन का गलत तरीके से बेचान किया है. यह जमीन चौक व रास्ते की ही थी. ग्राम पंचायत को जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चौक व रास्ते की जमीन को दुकानों के लिए बेच दिया. निचली कोर्ट ने भी चौक व रास्ते की जमीन को दुकानों के लिए बेचने को गलत माना है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला बाद में देना तय किया. बता दें कि पक्षकारों ने इस मामले में 1976 में निचली कोर्ट में दावा किया था. मालूम हो की हाल ही में खाटू श्याम मंदिर के पट खुलने के दौरान मची भगदड़ में तीन महिलाओं की मौत हुई थी.