जयपुर. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय शिकायत समिति में अध्यक्ष और 3 सदस्यों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन की सूचना विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in और जिला कलेक्ट्रेट की वेबसाइट पर अपलोड करवा दी गई है. यह जानकारी जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने दी है.
जिला कलेक्टर ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कोई महिला अभ्यर्थी जिसे महिला संबंधी मुद्दों पर कार्य का अनुभव हो, वें आवेदन कर सकती हैं. यह पद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन या मानदेय नहीं दिया जाएगा.
कलेक्ट्रेट के महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने ने बताया कि सदस्य के प्रथम पद के लिए जिले के ब्लॉक, तहसील, वार्ड, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत महिला आवेदन कर सकती है. अन्य दो सदस्य के पद के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं से नामांकित दो प्रतिनिधि (एक महिला आवश्यक), जिन्हें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो.
इनमें से भी शामिल हो सकते हैं
सामाजिक कार्य क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और विशिष्ट कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार सिविल या दांडिक विधि में योग्यता प्राप्त है. इन दो में से कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होना आवश्यक है.
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन 17 अगस्त तक कार्यालय समय तक सदस्य सचिव स्थानीय शिकायत समिति और उप निदेशक महिला अधिकारिता जयपुर कमरा नंबर 206 में जमा करा सकते हैं.