जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती-2020 को लेकर जोधपुर और जयपुर पीठ में लंबित सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ तय करना किया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश प्रकरण में दायर 6 दर्जन से अधिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि संविदा के आधार पर 6310 पदों पर होने वाली इस भर्ती को लेकर करीब 15 सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की है. हाईकोर्ट ने अधिकांश मामलों में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए उनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दे रखे हैं. गत 30 अगस्त को निकाली गई इस भर्ती में अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर सबसे बड़ा विवाद है.
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राज्य सरकार ने भर्ती के लिए योग्यता जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और बीएएमएस योग्यता रखी है, जबकि अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर बीएचएमएस, बीडीएस, फिजियोथैरेपी, यूनानी और आयुर्वेद कंपाउंडर योग्यताधारियों को भी भर्ती में शामिल करने की गुहार की है. वहीं वर्तमान में काम कर रहे सीएचओ ने अपने आपको लिखित परीक्षा से छूट दिलाने के लिए याचिका पेश की है.