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फाइलों पर हस्ताक्षर के साथ लिखना होगा नाम, पदनाम: मुख्य सचिव - प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रशासनिक सुधार विभाग ने सरकारी काम में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं. जिसके अन्तर्गत अब कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित कामकाज के दौरान इधर उधर भेजी जाने वाली पत्रावलियों पर कार्मिकों के हस्ताक्षर के साथ उनके पदनाम, नाम और दिनांक भी लिखने होंगे.

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प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए आदेश
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Published : Dec 5, 2020, 10:31 PM IST

जयपुर. सरकारी काम में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार कर्मचारी, अधिकारियों को नियमित कामकाज के दौरान इधर उधर भेजी जाने वाली पत्रावलियों पर कार्मिकों के हस्ताक्षर के साथ उनके पदनाम, नाम और दिनांक भी लिखना होगा. प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह आदेश पूर्व के आदेशों के अतिक्रमण में जारी किए हैं.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश शासन में पारदर्शिता के लिए नई पहल, सरकारी फाइलों पर फाइलों के आदान प्रदान को लेकर निर्देश दिए गए है. अब अधिकारी और कर्मचारी को पत्रावलियों पर हस्ताक्षक के साथ लिखना होगा नाम, दिनांक के साथ हस्ताक्षर के नीचे पदनाम भी लिखना होगा, जिन फाइलों पर नाम पदनाम अंकित नहीं होंगे, ऐसी फाइल उच्च स्तर पर अधिकारी नहीं करेंगे स्वीकार.

पढ़ें- राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने लगाया भर्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप.. जानें पूरा मामला

यह जारी हुए दिशा निर्देश

कार्मिकों के लिए नए दिशा निर्देश

  • सरकारी तंत्र में बिना पदनाम के दौड़ती फाइलों पर लगेगी लगाम
  • अब राजकीय कामकाज के दौरान फाइलों के आदान प्रदान, टिप्पणी, नोट, प्रेषित पत्र पर होने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम और पदनाम लिखना आवश्यक
  • इसके साथ ही फाइलों पर दिनांक भी करनी होगी मेंशन
  • जिन फाइलों पर कार्मिकों के हस्ताक्षर के साथ नाम, पदनाम नहीं होंगे, ऐसी फाइलें उच्च स्तर पर नहीं हो स्वीकार
  • अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से राजकीय पत्र व्यवहार करते समय कार्यालय का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय संबंधित अधिकारी की मेल आईडी अंकित करना आवश्यक
  • सभी विभागों की ओर से समयबद्ध तरीके से वेबसाइटों को अपडेट करना होगा
  • विभाग, अनुभाग के कार्य तथा विभाग अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल नंबर तथा उन्हें आवंटित कार्य को भी निरंतर अपडेट किया जाएगा
  • ये आदेश राजकीय विभाग, कार्यालय, बोर्ड, आयोग, निगम में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू होंगे
  • आदेशों की अवहेलना पर कार्मिकों पर होगी कार्रवाई

जयपुर. सरकारी काम में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार कर्मचारी, अधिकारियों को नियमित कामकाज के दौरान इधर उधर भेजी जाने वाली पत्रावलियों पर कार्मिकों के हस्ताक्षर के साथ उनके पदनाम, नाम और दिनांक भी लिखना होगा. प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह आदेश पूर्व के आदेशों के अतिक्रमण में जारी किए हैं.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश शासन में पारदर्शिता के लिए नई पहल, सरकारी फाइलों पर फाइलों के आदान प्रदान को लेकर निर्देश दिए गए है. अब अधिकारी और कर्मचारी को पत्रावलियों पर हस्ताक्षक के साथ लिखना होगा नाम, दिनांक के साथ हस्ताक्षर के नीचे पदनाम भी लिखना होगा, जिन फाइलों पर नाम पदनाम अंकित नहीं होंगे, ऐसी फाइल उच्च स्तर पर अधिकारी नहीं करेंगे स्वीकार.

पढ़ें- राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने लगाया भर्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप.. जानें पूरा मामला

यह जारी हुए दिशा निर्देश

कार्मिकों के लिए नए दिशा निर्देश

  • सरकारी तंत्र में बिना पदनाम के दौड़ती फाइलों पर लगेगी लगाम
  • अब राजकीय कामकाज के दौरान फाइलों के आदान प्रदान, टिप्पणी, नोट, प्रेषित पत्र पर होने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम और पदनाम लिखना आवश्यक
  • इसके साथ ही फाइलों पर दिनांक भी करनी होगी मेंशन
  • जिन फाइलों पर कार्मिकों के हस्ताक्षर के साथ नाम, पदनाम नहीं होंगे, ऐसी फाइलें उच्च स्तर पर नहीं हो स्वीकार
  • अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से राजकीय पत्र व्यवहार करते समय कार्यालय का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय संबंधित अधिकारी की मेल आईडी अंकित करना आवश्यक
  • सभी विभागों की ओर से समयबद्ध तरीके से वेबसाइटों को अपडेट करना होगा
  • विभाग, अनुभाग के कार्य तथा विभाग अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल नंबर तथा उन्हें आवंटित कार्य को भी निरंतर अपडेट किया जाएगा
  • ये आदेश राजकीय विभाग, कार्यालय, बोर्ड, आयोग, निगम में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू होंगे
  • आदेशों की अवहेलना पर कार्मिकों पर होगी कार्रवाई
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