जयपुर. प्रदेश में सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में 3 अलग-अलग जोन में कुछ आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है. इस दौरान लॉकडाउन या कर्फ्यू के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
इसे लेकर राजस्थान के एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत अध्यादेश जारी किया. जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, सर्वाधिक स्थानों पर थूकने से बचने, 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठे नहीं होने, शादी समारोह या इस प्रकार की गतिविधि बिना अनुमति नहीं करने आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.
इन निर्देशों की अवहेलना करने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के योद्धाओं डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टॉफ, आशा सहयोगिनी, पुलिस एवं अन्य कोरोना वारियर्स पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमले के मामलों में पुलिस अत्यंत गंभीर है.
भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना एक गंभीर प्रकृति का अपराध बनाया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 12 हजार व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है. लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 2100 मुकदमें दर्ज कर 4 हजार 572 व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है.
सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राज्य स्तर एवं पुलिस विभाग अत्यंत गंभीर है. इसके लिए राजस्थान पुलिस की एक टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 187 मुकदमे दर्ज कर 266 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है.
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एडीजी क्राइम ने आमजन से अपील की है कि वो कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें. साथ ही लॉकडाउन के नियमों की पालना कर घर पर रहे. बहुत जरूरी हो तो परमिशन लेकर, मास्क लगाकर बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें.